अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने फरीदाबाद ने हाल ही में निगम के संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें निर्देश दिए कि निगम की मुख्य जल / सीवर लाइनों से जुड़े सभी अवैध पानी और सीवर कनेक्शन काट दिए जाएं ताकि आने वाले गर्मी के मौसम में निगम क्षेत्र के निवासियों को पीने के पानी की आपूर्ति में सुधार किया जा सके। निगमायुक्त ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि इस निगम के क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध पानी और सीवर कनेक्शन निगम की मुख्य जल / सीवर लाइनों से जुड़े हुए हैं जो न केवल इन सेवाओं को बाधित कर रहे हैं बल्कि इससे निगम को भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।
निगमायुक्त ने आगे कहा कि ये सभी अवैध गतिविधियाँ न केवल हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 205 का उल्लंघन हैं, बल्कि भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सरकारी संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ और पानी की चोरी के कृत्यों के लिए भी दण्डीय है। निगमायुक्त ने कहा कि फिर भी एक उदार दृष्टिकोण रखते हुए, नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा एक योजना तैयार की गई है, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र का कोई भी निवासी जिसने अवैध पानी और सीवर कनेक्शन लिया हुआ है, वे निगम के पंजीकृत प्लंबर के माध्यम से अपने गैर कानूनी कनेक्शन को नियमित करने के लिए आवेदन, इस निगम द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क के भुगतान पर 31 मार्च -2022 से पहले पहले कर सकता है। निगमायुक्त ने कहा कि यदि 31 मार्च -2022 के बाद, कोई भी पानी / सीवर कनेक्शन अवैध तरीके से पाया गया तो इस उल्लंघना के खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1994 तथा भारतीय दण्ड सहिता 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी के विरूध कार्यवाही की जायेगी। निगमायुक्त ने आगे कहा कि संबंधित आवेदक को इस उद्देश्य के लिए इस निगम के कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं है, वे इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन https://online.ulbharyana.gov.in/eforms/onlinewatersewerpayment.aspx पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम आयुक्त ने सभी संबंधितों से अपील की है कि उक्त कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए सभी अपने अवैध पानी/सीवर कनेक्शन को निर्धारित तिथि से पहले नियमित करवा लें।
Related posts
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments