अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने नगर निगम कि वितीय स्थिति को सृदृढ़ करने की कड़ी में एक नया कदम उठाया। निगम के कांफ्रेस हाल में अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06.01.2021 के द्वारा एक निति अधिसूचित की थी जिसके द्वारा स्थानीय निकाय अपने- अपने क्षेत्रों में 20 वर्षाे की अवधि से अधिक पट्टे/ किराये पर उन भूमियों को जिसका कब्जा निकाय के पास न होकर अभी तक ऐसे व्यक्तियों के पास ही है, को निहित शर्ताे पर बिक्री करने के लिये कार्यवाही करने बारे आदेश दिए गए थे।
निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में कुल 1757 लीज़ की सपतिया कथित नीति के दायरे मै आती है। निगमायुक्त ने आगे बताया कि नीति के अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों द्वारा निर्धारित अवधि से 3 महीने के भीतर यानि के 31.10.2021 तक नगर निगम में ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक था जिसके बारे निगम् स्तर व्यापाक प्रचार किया गया तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किये गये। लेकिन उपरोक्त अबधि के समाप्त होने तक केवल 175 व्यक्तियो ने निगम में आवेदन किया और बाकी 1582 ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने नोटिस मिलने के बाद भी उपरोक्त पॉलिसी का लाभ नहीं उठाया।निगमायुक्त ने आगे बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस का लाभ नहीं उठाता तो उपरोक्त पोलिसी के अनुसार नगर निगम के अधिकार है कि पोलिसी में निधारित फार्मूले के अनुसार उस स्थान के कलेक्टर दर के अनुसार किराया बढ़ा दे और यदि ऐसे व्यक्ति किराया नहीं जमा कराते तो उनके पट्टे को रद्द करते हुए उनकी दुकान का कब्जा वापिस ले। अतः निगमायुक्त ने इस बारे आगामी कार्यवाई करने बारे सभी क्षेत्रीय एवं कर अधिकारियो को आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये ताकि निगम की वितीय स्थिति को दुरस्त किया जा सके।
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