अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने अक्षय तृतीया के मौके पर होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए सभी डीसीपी,एसीपी,थाना प्रबंधक , चौकी इंचार्ज, तीनों महिला थाना प्रबंधक को दिशा- निर्देश दिए है कि वो अपने-अपने एरिया में होने वाली शादियों पर नजर रखे, अगर बाल विवाह होना पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई करें। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई भी नाबालिग लडके व लडकी की शादी कराता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे सभी थाना व चौकी इंचार्ज अपने एरिया के मौजूद लोगों से बातचीत करें और बाल विवाह होने की सूरत में तुरंत डायल 112 पर या नजदीकी थाने में सूचना दें
उन्होने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़के की शादी की आयु 21 साल व लडकी की शादी की आयु 18 साल होना अनिवार्य है। उनका कहना हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बाल विवाह बारे कोई सूचना मिलती है तो वह डायल 112 नं, महिला थाना से. सेक्टर -16 के मोबाईल नं. 9582200061, महिला थाना एन.आई.टी के मोबाईल नं0 9582200150 के अलावा महिला थाना बल्लभगढ़ के मोबाईल नं. 9582200808 पर फोन कर सकते है या नजदीक थाना, चौकी में इस बारे सूचना दे सकते है।
उन्होने कहा कि दिनांक 03.05.2019 को अक्षय तृतीया के अबूझ सावों में अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह सम्पन्न कराता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होने कहा कि अगर किसी आम-जन को बाल विवाह बारे सूचना मिलती है तो वो श्रीमती हेमा कौशिक (बाल सरंक्षण अधिकारी) के टेलीफोन नं. 9210474464 पर भी सूचना दे सकते है।पुलिस कमिश्नर ने शहर की जनता से अपील की है कि बाल विवाह रोकने में आम जनता को भी प्रशासन की मदद करनी चाहिए। ताकि वो भी बाल विवाह रोकने व देश निर्माण में सहयोग कर सके। बाल विवाह सामाजिक बुराई है, बाल विवाह के कारण लडका एवं लडकी दोनो के ही मानसिक विकास ठीक ढंग से नही हो पाता है।
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