अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिलाधीश डॉ. गरिमा मित्तल ने जिले में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए जिला के 25 सरकारी एवं निजी भवनों को अधिग्रहित करते हुए कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए आदेश जारी किए हैं। उनके द्वारा यह आदेश अचल संपत्ति अधिनियम 1973 और महामारी बीमारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत हरियाणा महामारी कोविड-19 परिवर्तित 2021 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए है। आदेशों में कहा गया है कि जैसा कि इस समय जिले में कोरोना वायरस से प्रभावित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है तो अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर बनाने की आवश्यकता है। इसलिए यह आदेश जनहित में जारी करने जरूरी हैं।
उन्होंने कहा कि कोल्ड केयर सेंटर के रूप में स्थापित किए गए इन 25 भवनों में सेक्टर-2, सेक्टर-3 व सेक्टर-62 का सामुदायिक भवन, अग्रवाल पब्लिक स्कूल सेक्टर-3, आइडियल पब्लिक स्कूल शिव दुर्गा विहार, अरावली इंटरनेशनल स्कूल बड़खल सूरजकुंड रोड,एनएच-2 एनआईटी का सामुदायिक भवन, मुल्ला होटल एनआईटी नजदीकी पटेल भवन, मानव रचना यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल नंबर-1, सेक्टर-43 किसान भवन एवं धर्मशाला सेक्टर-16, लिंगयाज यूनिवर्सिटी नजदीक ग्राम नचौली, ग्राम अरूआ का बारात घर, ग्राम कौराली तिगांव छायंसा व दयालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गोल्ड फील्ड हॉस्पिटल, आईटीआई भवन ग्राम सिकरोना, यादव धर्मशाला सेक्टर-16, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ीकला, राजस्थान भवन सेक्टर-11, सुधा रस्तोगी डेंटल कालेज खेड़ीकलां, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम तिगांव का नया भवन तथा सेक्टर-29 व 30 के सामुदायिक भवन शामिल हैं। जिलाधीश गरिमा मित्तल द्वारा उक्त सभी भवनों में बनाए गए कोविड केयर केंद्रों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए बल्लभगढ़ तथा बड़खल के संबंधित उप मंडल अधिकारी एवं इंसिडेंटकमांडर को आदेश दिए गए हैं।
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