अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिलाधीश यशपाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिला में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार द्वारा दुकानें व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति के साथ बाजारों में भीड़ ना बढे । इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बाजारों में खुलने वाली दुकानों को प्रतिदिन के हिसाब से खोलने के लिए नियंत्त करने की जरूरत है। जिलाधीश ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को नियंत्रण करने के लिए सभी अधिकारियों व नगर निगम क्षेत्र व तिगावं पंचायत में 50 प्रतिशत दुकानें खोलने तथा बाकी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। यह आदेश नगर निगम व तिगावं पंचायत के क्षेत्र में लागू होंगे। कोटनमैट जोन मे इस तरह की कोई भी इजाजत लागू नहीं होंगी।
उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आदेशों की पालना सख्ती के साथ करें ।उन्होंने कहा की नगर निगम के अधिकारियों को नगर निगम आयुक्त के आदेशों के हिसाब से पूरा करना सुनिश्चित करें। जिलाधीश ने कहा कि नगर निगम आयुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश देकर उनकी बाजारों के अलग-अलग हिस्सों में जिम्मेदारी दे। ताकि बाजारों में भीड़ कम की जा सके। जिलाधीश यशपाल ने कहा कि बाजारो मे जहां पर दोनों तरफ दुकानें हैं वहां पर दाई तरफ वाली दुकानें सोमवार,बुधवार और शुक्रवार को तथा बाई तरफ वाली दुकानें मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुली रहेगी। रविवार को बाजार बंद रहेंगे। इसी प्रकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व अन्य बाजारों जहां पर दुकानों को नम्बर दिये गये है, उन में सम नम्बर वाली दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, विसम नम्बर वाली दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुली रहेगी।
जिलाधीश ने कहा कि ये आदेश दवाओं की दुकानों, आटा चक्की, दुध, सब्जियों और फल की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। ये दुकानें रविवार सहित हर रोज खुली रहेगी । उन्होंने कहा कि सभी तरह की दुकानें प्रातः 9 बजे से सायं 6:00 बजे तक खुली रहेगी। हिदायतों की छूट से दवाओं की दुकाने 24 घण्टे खुली रहेगी ।जिलाधीश ने कहा कि शापिगं माल,होटल ,सपा, सैलून खोलने की इजाजत नहीं है। हालांकि जिन होटलों को कोरोना के उद्देश्य से प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें खोलने की इजाजत दी गई है । रैस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं है, परन्तु जो लोगों के घरों में खाने की सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें रसोई चलाने की इजाजत दी गई है