अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए सैन्ट्रल पोलुएशन बोर्ड द्वारा निरंतर दिशा निर्देश जारी किए गए है, जिसका अनुसरण करते हुए जिला उपायुक्त एवं नगर निगम के आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे अतुल कुमार ने नगर निगम के तीनों जोनों के संयुक्त आयुक्तों, अधीक्षण अभियन्ता, कार्यकारी अभियंताओं, स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में एनजीटी-सैन्ट्रल पोलुएशन बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उचित कदम उठाने के सख्त आदेश दिए है।
जिला उपायुक्त एवं नगर निगम का कार्यभार संभाल रहे आयुक्त ने अधिकारियों को आदेश दिए कि शहर में खुले में किसी भी प्रकार का कचरा, पत्तियां, रबड़, प्लास्टिक तथा कूड़े के ढेरों के जलने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। अगर कोई भी आमजन इस प्रकार की अन्य संबंद्ध साम्रगियों को जलाता हुआ दिखाई देता है तो उसके खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 273 तथा एनजीटी एक्ट की संबंधित धारा केअन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जाए। अगर कोई आमजन बार-बार इन आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिदिन इंजीनियरिंग ब्रांच द्वारा सड़कों व डस्ट उड़ने वाले स्थानों पर निरंतर पानी का छिड़काव करने के भी आदेश दिए। इसके अतिरिक्त निगमायुक्त ने क्षेत्र में चल रहे सभी क्रेशर जोनों, धूल प्रदूषण पैदा करने वाले गर्म मिश्रण संयंत्र-उद्योगों तथा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य को अगले आदेश तक बंद करने के निर्देशदिए है। उन्होंने निगम कार्यकारी अभियंताओं-सहायक अभियन्ताओं को यह भी आदेश दिए कि बिल्डर-मालिक द्वारा सड़क के किसी भी हिस्से पर किसी भी निर्माण सामग्री को एकत्रित न करने दें।उन्होंने निगम अधिकारियों को इस संबंध में प्रतिदिन की रिपोर्ट देने बारे आदेश दिए।जिला उपायुक्त एवं नगर निगम के आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे अतुल कुमार ने स्वच्छ फरीदाबाद-स्वस्थ फरीदाबाद के तहत आमजन से अपील की है कि वह वायु प्रदूषण को राकने में नगर निगम का सहयोग करें।