अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: मंडल आयुक्त संजय जून ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति एहतियात बरतते हुए 31 मार्च 2020 तक सभी स्कूलों की छुटियां की हुई हैं तथा स्कूलों में बच्चों को बुलाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर इस अवधि में कोई भी स्कूल खुला मिला और उसमें बच्चों को उपस्थित पाया गया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
मंडल आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) व तहसीलदार की टीम बनाई गई है, जिसे निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों की रैडंम चेकिंग करें। जो स्कूल आदेशों की अवहेलना करता मिले तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाएं।