अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद : भूपानी थाना पुलिस ने दो अलग -अलग मुकदमों में चार कालोनीनाइजरों के खिलाफ हुड्डा एक्ट व आमजनों से धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया हैं। पुलिस की मानें तो यह लोग अवैध रूप से प्लॉटिंग करके आमजनों को प्लाटों को बेच रहे थे। खबर लिखे जाने तक पुलिस किसी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी।
डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार का कहना हैं कि नहरपार इलाके के भूपानी गांव में मकान नंबर -126 ,सेक्टर -16 ए, फरीदाबाद निवासी अंकित गुप्ता, सचिन गुप्ता व मकान नंबर -125 सेक्टर -16 ए निवासी सतीश कुमार ने संयुक्त रूप से साढ़े तीन एकड़ जमीनों में अवैध रूप से प्लॉटिंग करके आमजनों को धोखे से बेच रहे थे जोकि कानून में जुर्म हैं इस तरह से प्लॉटिंग करके छोटे -छोटे प्लॉटों को आमजनों को बेचना। उनका कहना हैं कि इसके अलावा सेक्टर -87 में इंद्रा काम्प्लेक्स ,फरीदाबाद निवासी बाबू कुमार द्वारा करीब साढ़े तीन एकड़ जमीनों में अवैध रूप से छोटे -छोटे प्लॉटिंग करके आम जनता को धोखे से प्लाटों को बेच रहे थे जोकि कानून में जुर्म हैं। उनका कहना हैं कि इन दोनों प्लाटों पर बने अवैध निर्माणों को जेसीबी मशीन की सहायता से तोड़ दिया गया था। जिला नगर योजनाकार कीशिकायत पर भूपानी थाना पुलिस ने भारतीय दंड सहिंता की धारा 7 (1 )-10 -1975 -हुड्डा एक्ट & 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया हैं।