अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद : जिला नगर योजनाकार इंफोर्स्मेंट ने दो अलग -अलग जगहों पर अवैध प्लॉटिंग करके धोखे से आमजनों को बेचने के मामले में चार कलोनिनाइजरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया हैं। इससे पूर्व में अवैध रूप से की प्लोटोंग पर बने निर्माणों को कई ध्वस्त किया जा चूका हैं पर यह लोग मानते नहीं हैं। यह मुकदमा थाना भूपानी व मुजेसर में दर्ज किए गए हैं। पुलिस की मानें तो इस मामलें में अभी जांच की जा रही हैं।
डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार ने दर्ज मुकदमें में कहा हैं कि नहरपार के रिवाज पुर में संजय चौहान नाम के कलोनिनाइजर तक़रीबन चार एकड़ जमीनों में अवैध रूप से प्लॉटिंग करके आमजनों को खुलेआम बेच रहे हैं। जिसकों उन्होनें बुल्डोजर से कई बार तहस -नहस कर चुके हैं वावजूद इसके वह लोग आमजनों को बड़े -बड़े सपने दिखा कर प्लॉटों को बेच रहे हैं।
उनका कहना हैं कि इसके अलावा गांव गोच्छी में संतराम कृष्ण, चुन्नी, सतीश व अन्य लोगों ने भी 4 से 5 एकड़ जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग कर चुके थे और किए गए अवैध प्लॉटिंग पर बने अवैध निर्माणों को बुल्डोजर से ध्वस्त किया और सभी कलोनिनाइजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पर भारतीय दंड सहिंता की धारा 7 (1 )-10 -15 एचडीआरयु एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया हैं। डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार ने आमजनों से अपील की हैं कि अवैध कालोनियों में प्लॉटों व फ्लैटों को खरीदने से पहले एक बार उनके कार्यालय से अवश्य संपर्क करे, ऐसा न करने पर संभव हैं कि आपकी जीवन भर पूंजी कलोनिनाइजर व बिल्डर लूट लेंगें।
उनका कहना हैं कि इसके अलावा गांव गोच्छी में संतराम कृष्ण, चुन्नी, सतीश व अन्य लोगों ने भी 4 से 5 एकड़ जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग कर चुके थे और किए गए अवैध प्लॉटिंग पर बने अवैध निर्माणों को बुल्डोजर से ध्वस्त किया और सभी कलोनिनाइजरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पर भारतीय दंड सहिंता की धारा 7 (1 )-10 -15 एचडीआरयु एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया हैं। डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार ने आमजनों से अपील की हैं कि अवैध कालोनियों में प्लॉटों व फ्लैटों को खरीदने से पहले एक बार उनके कार्यालय से अवश्य संपर्क करे, ऐसा न करने पर संभव हैं कि आपकी जीवन भर पूंजी कलोनिनाइजर व बिल्डर लूट लेंगें।