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फरीदाबाद

फरीदाबाद :जिले में आदर्श चुनाव आचार सहिंता लागू हो गई हैं, इसके पालन हेतु कई टीमें बनाई गई हैं,कुल 1374840 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि भारतीय चुनाव  आयोग के  द्वारा लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के साथ ही पूरे प्रदेश के साथ जिला फरीदाबाद में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए जिला में निगरानी टीमों का गठन कर दिया गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव छठे चरण में 12 मई को मतदान होगा। लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव को पर्व बताते हुए उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शिता व शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न करवाना है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव को पारदर्शिता के साथ बेहतर ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन कर दिया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्र्गत जिला फरीदाबाद के छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, नामत: पृथला, फरीदाबाद एन आई टी, बडख़ल, बल्लबगढ़, फरीदाबाद और तिंगाव विधान सभा क्षेत्र है। मतदाताओं को किया जाएगा मतदान के लिए प्रेरित उपायुक्त ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना न हो, शत प्रतिशत मतदान हो और चुनाव को बेहतर ढंग से सम्पन्न करवाया जा सके इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिले के कुल 1374840 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहचान करके 100 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्तियों तथा दिव्यांगों को भी मतदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उनके लिए रैम्प, व्हील चैयर आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्य में एनसीसी, एनएसएस तथा स्काउट की मदद ली जाएगी। प्री-जाईडिंग ऑफिसरों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजनीतिक दल या उम्मीदवार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे, जिस पर पूर्णतया:पाबंदी रहेगी। लाउडस्पीकार बजाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है। प्रिंटर्स को अपना नाम व पता लिखना  जरूरी



जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान प्रकाशित होने वाले पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल व अन्य प्रचार सामग्री को लेकर भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रिंटर्स व प्रकाशकों के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए के तहत प्रकाशित सामग्री पर अपना नाम व पता अंकित अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वाले प्रिंटिग प्रेस मालिक के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी व अर्धसरकारी प्रचार सामग्री लगाना अवैध , जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सरकारी व अर्धसरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों व अन्य किसी प्रकार की संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा करना डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आदर्श आचार संहिता की अवहेलना माना जाएगा। उन्होंने कहा कि भू स्वामी अनुमति के बिना प्राइवेट संपत्ति पर भी किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करना गैर कानूनी की श्रेणी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी प्रकार की प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निगरानी के लिए विभिन्न टीमें गठित,जिला निर्वाचन अधिकारी  ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई है। आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्टेटिक, मोबाइल और विडियो सर्विलेंस टीमें कड़ी निगरानी रखेगी। राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को पैसों के लेन-देन, अन्य सामान वितरण आदि अन्य आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर निगरानी रखेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्याओं के निवारण के लिए 1950 हैल्पलाईन नंबर जारी किया गया है।

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