जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान प्रकाशित होने वाले पंपलेट, पोस्टर, हैंडबिल व अन्य प्रचार सामग्री को लेकर भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रिंटर्स व प्रकाशकों के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए के तहत प्रकाशित सामग्री पर अपना नाम व पता अंकित अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने वाले प्रिंटिग प्रेस मालिक के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी व अर्धसरकारी प्रचार सामग्री लगाना अवैध , जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सरकारी व अर्धसरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों व अन्य किसी प्रकार की संपत्ति पर प्रचार सामग्री चस्पा करना डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और आदर्श आचार संहिता की अवहेलना माना जाएगा। उन्होंने कहा कि भू स्वामी अनुमति के बिना प्राइवेट संपत्ति पर भी किसी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री चस्पा करना गैर कानूनी की श्रेणी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सभी प्रकार की प्रचार सामग्री हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निगरानी के लिए विभिन्न टीमें गठित,जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी गई है। आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्टेटिक, मोबाइल और विडियो सर्विलेंस टीमें कड़ी निगरानी रखेगी। राजनीतिक दलों द्वारा लोगों को पैसों के लेन-देन, अन्य सामान वितरण आदि अन्य आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर निगरानी रखेगी। उन्होंने बताया कि चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्याओं के निवारण के लिए 1950 हैल्पलाईन नंबर जारी किया गया है।