अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़े गए 10,000 घरों के पुनर्वास के संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की बेंच ने सुनवाई की।खोरी गांव की जमीन के मालिकाना हक से संबंधित इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट अरुण भारद्वाज ने बताया कि हमने एक कंबाइन रिप्लाई फाइल किया है जिसमे हमारा वक्तव्य है कि हमने अभी बेदखल किए गए परिवारों को स्थाई रूप से पुनर्वास नहीं दिया है किंतु अस्थाई रूप से भोजन एवं आश्रय की सुविधा प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार की बात को सुनकर सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को सूचित किया की एक सामाजिक कार्यकर्ता व वकीलों की टीम ने उक्त मामले में जांच कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है जो हरियाणा सरकार के तमाम दावों को झूठा साबित करती है। उक्त मामले में पिछली सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि घर टूटने से विस्थापित हुए परिवारों को तात्कालिक अस्थाई रूप से रहने एवं खाने का इंतजाम किया जाए। डॉ गोंजालवेज ने अदालत को यथा स्थिति का ब्यौरा दिया कि 150 में से केवल 75 परिवारों को वो भी केवल एक समय भोजन दिया जा रहा है जिसके लिए रोजाना उनको आश्रम जाना पड़ता है जो कि कम-से-कम तीन समय मिलना चाहिए। वहीं पीने का पानी, पहनने के लिए कपड़े और बिजली तो नहीं है साथ ही शौचालयों की दुर्व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या खड़ी हो सकती है।डॉ गोंजाल्विस ने अदालत को यह भी बताया कि बेदखल परिवारों से बिजली बिल मांगा जा रहा है और नहीं प्रस्तुत करने पर उनको भगा दिया जा रहा है जबकि उनके घर तोड़ने के दौरान उनके अलमारी वगैरह सब टूट गए ऐसे में वे बिजली बिल कहां से पेश करेंगे? साथ ही पुलिस भी रात बिरात आकर उनको वहां से भाग जाने के लिए डरा रही है।इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने अदालत से विस्थापितों के स्थाई पुनर्वास की मांग रखी। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी परिवारों का बारी बारी से स्थाई पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए एवं किसी प्रकार का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई की अगली तारीख 13 सितंबर रखी गई है। मजदूर आवास संघर्ष समिति के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया कि बेदखल परिवारों को भगवान भरोसे मलबे के ढेर के पास छोड़ देना और उनकी परवाह न करना हरियाणा सरकार के लिए अत्यंत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अस्थाई रूप से आश्रय एवं भोजन की सुविधा मिलनी चाहिए थी जोकि बेदखल परिवारों को आज तक नहीं मिली और आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फरीदाबाद नगर निगम को बेदखल परिवारों की ओर से प्राप्त क्लेम के अनुसार तत्काल पुनर्वास की राहत देनी है जिसका क्रियान्वयन करने में फरीदाबाद प्रशासन एवं हरियाणा सरकार को रुचि लेनी की जरूरत है। साथ ही उचित दस्तावेज़ वालो को पुनर्वास देकर तत्काल राहत देनी चाहिए। अदालत ने हरियाणा सरकार से अगली सुनवाई की तारीख को पुनर्वास की प्रक्रिया, स्कीम और निश्चित समयावधि का ब्यौरा मांगा है।साथ ही अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए फरीदाबाद नगर निगम को कहा कि अदालती कार्रवाई की समाप्ति के बाद निगम के क्रियाकलापों की स्वतंत्र जांच करवाई जायेगी और जवाबदेही तय की जाएगी।
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