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फरीदाबाद

फरीदाबाद : प्रदूषण फैलाते हुए पकडे गए तो देना होगा 50 हजार का जुर्माना, प्रदूषण फ़ैलाने वालों वाहनों के कटेंगें चालान।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद : माननीय उच्चतम न्यायालय तथा एनवायर्नमेंटल पोलूशन प्रिविंशन  एंड कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) द्वारा जारी आदेशों के अनुपालना में उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने आज जिले के सभी संबंधित विभागों को जारी आदेशों में कहा है कि दिन प्रतिदिन विभिन्न कारकों से बढऩे वाले प्रदूषण को कम करने के लिए संबंधित विभाग अपने अपने दायित्वों का निर्वाह दृढ़ता से करें ताकि आमजन को इस संबंध में राहत दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अपने निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में हरित न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी प्रकार की निर्माण सामग्री त्रिपाल से ढक कर रखें ए सडक़ों के किनारे पर मिट्टी की सफाई रखें तथा जिस क्षेत्र में धूल कणों की उत्पत्ति के साधन हों। वहां हर 2 दिन के बाद पानी का छिडक़ाव करवाये।
उन्होंने कहा कि जिस विभाग की सडक़ पर नियमों के उल्लंघन किसी भी रूप मे पाई जाएगी उस पर प्रति उल्लंघना, प्रतिदिन का 50 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। निगम अपने क्षेत्र की सडक़ों की सफाई मशीनों द्वारा करें व सबंधित क्षेत्रों में कूड़ा करकट पत्ते इत्यादि का उचित रूप से निपटान करेें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कूड़ा-कचरा इत्यादि किसी भी रुप में सम्बंधित क्षत्रों में कोई जलाने ना पाए ओर जानबूझ निर्देशो की उल्लंधना करे तो उसके विरुद्ध जुर्माना सहित कानूनी कार्यवाही की जाये व निगम की सडक़ों के निर्माण कार्य कर रही एजेन्सी आगामी आदेशों तक हॉट मिक्स प्लांट्स को बंद रखे। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्थानीय प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी टोल पर गाडिय़ों का ठहराव 5 मिनट से अधिक ना हो यदि नियमों में निश्चित अवधि से ज्यादा गाडिय़ां रूकती हैं तो टोल के द्वार नाके मुफ्त खोलने होंगे ताकि गाडिय़ों के ठहराव के कारण होने वाले गैसों के उत्सर्जन को काबू रखा जा सके।
उन्होंने उन्होंने कहा कि जिला में बदरपुर बॉर्डर, मेवला महाराजपुर चौक, बडख़ल चौक, ओल्ड फरीदाबाद चौक, अजरौंदा चौक, बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौक पर पुलिस कर्मचारी जो कि हाथों में दस्ताने वह मुंह पर मास्क लगाए हुए हो तथा अपनी ड्यूटी के दौरान वहां से बिल्डिंग मेटेरियल लेकर जाने वाले तथा धुआं छोड़ते वाहनों के खिलाफ दोषी पाए जाने पर प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत वाहनों का चालान करें। उन्होंने फरीदाबाद में जिले में सभी भ_ों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वह आगामी आदेश हो तक भट्टे ना चलाए सभी भठ्टे ईपीसीए के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिग-जैग तकनीक के अनुरूप अपने भ_ों  में तत्काल परिवर्तन करें तथा सभी होटल तथा ढाबे लकड़ी व कोयले का उपयोग नहीं करे। उपरोक्त के संबंध मे आज चंडीगढ़ मुख्यालय से हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अतिरिक्त प्रधान सचिव, धीरा खंडेलवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बंधित एक दर्जन से अधिक जिलों के उपायुक्तों को दिये गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उपायुक्त अतुल द्विवेदी को भी जिले मे इस संबंध में सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठाने बारे निर्देश दिये।

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Ajit Sinha
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