फरीदाबाद : सूरजकुंड थाना पुलिस ने ग्रीन फील्ड कालोनी में अवैध रूप से फ्लैटों का निर्माण करने के मामले में एक महिला बिल्डर सहित तीन बिल्डरों के खिलाफ हुड्डा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हैं। इन बिल्डरों पर आरोप हैं कि कानूनी नियमों का सरेआम उलंघ्घन करते हुए सिंगल यूनिटों की जगह जाएदा मुनाफा कमाने के चककर में डबल यूनिट तैयार की हैं।
डीटीपी इंफोर्स्मेंट नरेश कुमार ने पुलिस को दर्ज मुकदमें में कहा हैं कि हिमांशु अग्रवाल, नरेंद्र यादव, श्रीमंती पूनम वर्धा द्वारा ग्रीन फील्ड कालोनी के प्लाट नंबर -2883, 2881, 3044 में कानूनी नियमों को ताक पर रखतें हुए बिल्डिंगें तैयार की हैं। उन्होंने दर्ज मुकदमें में जिक्र किया हैं कि इन सभी बिल्डरों को ग्रीन फील्ड कालोनी में सिंगल यूनिट तैयार करनी थी जो कानूनी नियमों को अनदेखी करते हुए डबल यूनिट तैयार कर ली हैं। इस संबंध में सूरजकुंड थाना पुलिस ने हिमांशु अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, श्रीमती पूनम वर्धा के खिलाफ 3 बी, 3 सी, हुड्डा एक्ट 1975 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया हैं।