अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद : डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम प्रकरण मामले में पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा गत 25 अगस्त को दोषी साबित ठहराने के उपरान्त डेरा के अनुयायियों व दंगा करने वाले अन्य लोगों द्वारा की गई आग्जनि व तोड़फोड़ की वजह से हुए सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के संबंध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश सीडब्लूपी नंबर 19086 ऑफ़ 2017 (ओएंडएम) 26 अगस्त 2017 की अनुपालना में मुख्य सचिव हरियाणा द्वारा सभी जिला उपायुक्तो को लिखे गये पत्र के फलस्वरूप उपायुक्त समीरपाल सरो ने आज यहां अपने कार्यालय के सभाकक्ष में जिला के सभी सम्बन्धित अधिकारियों व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक ली।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त एवं फरीदाबाद के एसडीएम जितेन्द्र दहिया, बड़खल के एसडीएम रीगन कुमार, बल्लबगढ़ के एसडीएम प्रताप सिंह, नगराधीश सतबीर मान, हुडा के सम्पदाधिकारी महाबीर प्रसाद, रोड़वेज महाप्रबन्धक राजीव नागपाल तथा नगर निगम के संयुक्तायुक्त मुकेश सोलंकी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उपायुक्त श्री सरो ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस दौरान जिले में किसी भी प्रकार के दंगे व आग्जनि की वजह से जिस किसी भी विभाग के अन्तर्गत सम्पत्ति को यदि किसी तरह की हानि पहुंची हो तो इसका विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर अगले 15 दिनों में 10सितम्बर 17 तक इस संबंध में गठित कमेटी के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र दहिया के कार्यालय में दे दें ताकि इसकी जांच करके पूर्ण रूप से ब्यौरा भरा जा सके। इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारी एडीसी के अलावा एसडीएम बल्लबगढ़, एसडीएम बड़खल, सम्पदाधिकारी हुडा,दो उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एक संयुक्तायुक्त नगर निगम, संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द्र तथा एक विभागीय लेखा अधिकारी को शामिल करके जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, पुलिस, हुडा व नगर निगम प्रशासन के अलावा जिला के औद्योगिक संगठन, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एचपीसीसी, अडानी, रेलवे, डीएमआरसी, बीएसएनएल, एनएचएआई तथा आईओसी सहित जिले में केन्द्र सरकार से जुड़े अन्य किसी भी विभाग, एजेन्सी, संगठन अथवा निजी आवेदकों की ओर से भी सम्बन्धित दावा प्रपत्र भरकर जिला प्रशासन के पास जमा करवाया जा सकता है।
इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र जिला प्रशासन की वैबसाइट से भी डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों व हिदायतों की पालना के फलस्वरूप सम्बन्धित नुकसान की क्षतिपूर्ति आगामी माह के दौरान ही शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी। बैठक में मण्डल वन अधिकारी रंजीता एम.एच., जिला राजस्व अधिकारी पी.डी. शर्मा,जिला सिविल सर्जन डा. गुलशन अरोड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी डा. मनोज कौशिक, नगर निगम के मुख्य अभियन्ता डी. आर. भास्कर, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के अधीक्षण अभियन्ता राहुल सिंह, एफआईए के पूर्व प्रधान नवदीप चावला व सचिव कर्नल शैलेन्द्र कपूर सहित कई अन्य सम्बन्धित प्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।