अजीत सिन्हा की रिपोर्ट फरीदाबाद:फरीदाबाद नगर निगम अतिरिक्त आयुक्त स्वप्निल आर. पाटील के निर्देश पर निगम के फरीदाबाद एनआईटी जोन प्रथम ने संपत्ति कर के बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए 6 इकाइयों को सील कर दिया। इन इकाइयों पर लगभग पन्द्रह लाख रूपये निगम का संपत्ति कर बकाया थे।एनआई टीजोन प्रथम की नीलम बाटा रोड पर स्थित इन 6 इकाईयों को सील करने की कार्यवाही क्षेत्रिय एव ंकर अधिकारी एन0आई0टी0 जोन प्रथम की टीम के नेतृत्व में की गई। इसके अतिरिक्त 5 इकाईयों द्वारा बकाया कर का भुगतान कर दिया गया फरीदाबाद निगमायुक्त ने बताया कि बकायेदारों ने यदि जल्द बकाया राशि का निगम को भुगतान नहीं किया तो जल्द ही सील की गई इकाइयों की सार्वजनिक नीलामी करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।निगमायुक्त ने करदाताओं से अपील की कि बकायेदार अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का समय रहते भुगतान कर दें।
करदाता अपनी प्रॉपर्टी आईडी में किसी भी प्रकार की त्रुटि के शुद्धिकरण एवं निवारण हेतु स्वयं सत्यापित व डाटा सही करने के लिए ीजजचेरूध्ध्चतवचमतजलण्नसइींतलंदंण्हवअण्पद पर स्व सवहपद करें। हरियाणा सरकार द्वारा आपके लिए विशेष छूट शहरी क्षेत्र में स्थित अपने प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि कर के वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट पाएं। यह अवसर केवल 31.03.2024 तक।वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी जो 31 मार्च, 2024 तक वर्ष 2010 -11 से 2022 23 तक के संपत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान करते हैं और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैंसभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमत की जाएगी, यदि उनके बकाया का भुगतान 31 मार्च, 2024 तक कर दिया जाता है और ‘संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी कर सकते है।
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