Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद: बिना अनुमति चुनाव में नहीं दोड़ेगी कोई गाड़ी : विक्रम सिंह

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिलाधीश विक्रम सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि फरीदाबाद लोकसभा आम चुनाव-2024, के सुचारू और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस तरह के कदाचार पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 इस प्रकार आदेश देते हुए कहा कि किसी भी उम्मीदवार को बिना परमिट के प्रचार के लिए किसी भी वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परमिट संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं कर सकता है, जिसे पंजाब उपकरण (शोर पर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत अनुमति जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही इस्तेमाल किया जा सकता है।जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्च की ऊपरी सीमा से बचने के लिए अपने स्वयं के प्रचार के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार या डमी उम्मीदवार के वाहनों का उपयोग नहीं करेगा। ऐसे मामलों में, स्वतंत्र उम्मीदवार या डम्मी उम्मीदवार से संबंधित कोई भी वाहन, जिसका विवरण स्वतंत्र उम्मीदवार द्वारा प्रदान किया गया है, को भी जब्त कर लिया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि इसका उपयोग अन्य उम्मीदवारों द्वारा किया गया है और दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है, कि वे चुनाव प्रचार के लिए उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे वाहनों का विवरण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को तुरंत प्रस्तुत करें। वहीं संबंधित रिटर्निंग अधिकारी वाहनों की सूची पर्यवेक्षकों, जिला चुनाव अधिकारी के साथ-साथ पुलिस आयुक्त को भी प्रदान करेगा।जिलाधीश विक्रम सिंह ने आगे कहा कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा बिना सूचना दिये कोई निजी वाहन प्रयोग किया जाता पाया गया तो यह वैधानिक होगा। ऐसे वाहनों का प्रयोग करने वाले प्रत्याशी के साथ-साथ वाहन मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जायेगी।जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर चुनाव के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानून के साथ-साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य प्रावधानों के तहत बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त फ़रीदाबाद और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और सावधानीपूर्वक अनुपालन के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी करेंगे।जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि स्थिति की आकस्मिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है और यह आम जनता को संबोधित है। उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन में उपयोग किया गया कोई भी वाहन जब्त कर लिया जाएगा और उक्त वाहन का मालिक आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।यह आदेश पूरे जिला में प्रचारित किया जाए और इस आदेश की प्रतियां नगर निगम/समिति,  उपमंडल न्यायालयों और तहसील न्यायालयों और सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों के नोटिस बोर्डों पर चिपका दी जाए।जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि जबकि मुझे यह प्रतीत हुआ है कि चुनाव प्रचार से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों द्वारा चुनाव कानूनों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न कदाचार अपनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए चुनाव कानून के अनुसार उम्मीदवारों का विवरण सूचित करना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि ऐसा वाहन , जिनका उपयोग उनके द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा।जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि अभ्यर्थियों के पास अधिसूचित वाहन नहीं हैं और बिना सूचित किए निजी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। तो संबंधित रिटर्निंग को उनके द्वारा उपयोग किए गए वाहनों का विवरण उपलब्ध कराए बिना अधिकारी विधानसभा क्षेत्र कुछ उम्मीदवार खर्च की ऊपरी सीमा से बचने के लिए अन्य स्वतंत्र/डम्मी उम्मीदवारों के वाहनों का उपयोग कर रहे हैं।कुछ उम्मीदवार और उनके समर्थक बिना वैध परमिट के लाउडस्पीकर और वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। जोकि गैरकानूनी है।

Related posts

फरीदाबाद : निजी स्कूलों के प्रबंधन ने धारा 134 के तहत लाभ उठाने वाले बच्चों के अभिभावकों को धक्के देकर स्कूल परिसर से निकला बाहर।

Ajit Sinha

फरीदाबाद : गुजरात व हिमाचल हुई भाजपा की जीत पर वरिष्ठ नेता राजेश नागर के निवास पर ढोल नगाडों और मिठाई बांट कर जश्न मनाया गया।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: सरकार की नीयत व नीति में कोई खोट नहीं है, वर्ष 2022 में निश्चित तौर पर किसानों की आय दोगुना होगी-कृष्ण पाल

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x