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फरीदाबाद

फरीदाबाद: ओल्ड नगर निगम ने आज क्राउन इंटीरियर मॉल की कई दुकानों सहित कई इकाइयों को किया सील।



अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:निगमायुक्त के निर्देशानुसार गृहकर नहीं भरने वालों के खिलाफ शनिवार को नगर निगम फरीदाबाद ओल्ड जोन-द्वितीय की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई और सीलिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक दर्जन से ज्यादा भवनों को सील कर दिया। इसमें कई दुकानें व मॉल भी शामिल हैं। इनमें सील की गई इकाईयों में 65 डीएलएफ, 65/2 डीएलएफ, शॉप नंबर-152 सेक्टर-28, 12/2 डीएल रोड ईस्ट, आई. पी. कालोनी की एक इकाई, सेक्टर-30 मार्किट की एक इकाई, आईपी कालोनी की एक इकाई , सरस्वती कॉलोनी सेहतपुर की 5 इकाइयों को निगम निगम ओल्ड जोन द्वितीय की टीम ने सील कर दिया।

इसके अलावा अनंगपुर डेयरी, सराय ख्वाजा, एफ-30 क्राउन इंटीरियर मॉल, बी- 12 क्राउन इंटीरियर मॉल, ग्राउंड फलोर-19 क्राउन इंटीरियर मॉल जी-26 क्राउन इंटीरियर मॉल, एटीएम नंबर-1 क्राउन बिलडटेक 651 क्राउन बिलडटेक,मकान नंबर-21 एसएफबी ब्लाक-2 स्प्रिंग फील्ड कालोनी, मकान नंबर-10, ब्लाक-8, 14 ग्राउंड फलोर स्पिंग फील्ड कालोनी की इकाईयों को सील किया गय।

ओल्ड फरीदाबाद जोन-द्वितीय द्वारा दिनांक 15 से 22 दिसम्बर तक चले सीलिंग अभियान चलाया के दौरान 33 लाख की टोटल रिकवरी में से पांच इकाइयों की लगभग 12 लाख पेमेंट आ गई बाकी 14 इकाईयों को सील कर दिया गया। इसके अलावा आज शनिवार को सीलिंग के दौरान दिनांक 22  दिसंबर 2023 को 13 इकाइयों पर लगभग 68 लाख बकाया थे और पांच इकाइयों में 17 लाख का भुगतान मौके पर ही कर दिया गया और बाकी 8 इकाईयों को सील कर दिया गया।

फरीदाबाद निगमायुक्त ने बताया कि बकायेदारों ने यदि जल्द बकाया राशि का निगम को भुगतान नहीं किया तो जल्द ही सील की गई इकाइयों की सार्वजनिक नीलामी करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। निगमायुक्त ने करदाताओं से अपील की कि बकायेदार अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का समय रहते भुगतान कर दें। करदाता अपनी प्रॉपर्टी आईडी में किसी भी प्रकार की त्रुटि के शुद्धिकरण एवं निवारण हेतु  स्वयं सत्यापित व डाटा सही करने के लिए ulbhryndc-org  पर स्व Login  करें।

हरियाणा सरकार द्वारा आपके लिए विशेष छूट। शहरी क्षेत्र में स्थित अपने प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट पाएं। यह अवसर केवल 31.12.2023 तक।वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को अनुमत की जाएगी जो 31 दिसंबर, 2023 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान करते हैं और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैंसभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमति दी  जाएगी, यदि उनके बकाया का भुगतान 31 दिसंबर, 2023 तक कर दिया जाता है और ‘संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी कर सकते है।

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