अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद:हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ अगस्तिन जॉर्ज मसीह के द्वारा जारी निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत के प्रत्येक जिला मे आज शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला फरीदाबाद के सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाई एस राठौर की अध्यक्षता एवं निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती सुकीर्ति एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में आज शनिवार को जिला न्यायिक परिसर सेक्टर-12 में भी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 15 बेंच लगाए गए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत में 6515 केस रखे गए केसों में से 2661 का आपसी सहमति से निपटान किया गया है।
सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज की लोक अदालत में केसों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 03 करोड़ 42 लाख 84 हजार 239 रुपये की धनराशि से अधिक स्टैलमैटं हुई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज शनिवार को प्रात:10 बजे स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण व आपसी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण किया जा रहा है । इनमें अतिरिक्त सैशन जज राजेश शर्मा की अदालत में सिविल क्रिमिनल इल्क्ट्रीसीटी के केसों, अतिरिक्त सेशन जज अमृत सिंह चाहलिया की अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया गया है।
एलडी प्रिंसिपल डॉक्टर यशिका की अदालत में फैमिली केसों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम प्रजाइडिंग ऑफिसर इंडस्ट्रियल कम लेबर कोर्ट केसों के लिए, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरिश गोयल की अदालत में ट्रैफिक चालान के केसों का, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट तैयब हुसैन, जुडिशल मजिस्ट्रेट 1क्लास कुमारी अश्मिता देशवाल,1 क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट अमित नैन,1 क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट गौरव खटाणा,1 क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट रूपम, जुडिशल मजिस्ट्रेट कुमारी शिवानी राणा की अदालत में केसों का निपटान आपसी समझौते से किए गए । इसी प्रकार अतिरिक्त जुडिशल मजिस्ट्रेट 1 क्लास गौरगं शर्मा,जुडिशल मजिस्ट्रेट 1क्लास कुमारी चाहवी गोयल, चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत विद्या प्रकाश पाठक, चेयरमैन अमित अरोङा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर आंशु संजीव तंजन, अतिरिक्त मुख्य ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हरिश गोयल की अदालत में सभी केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से किया गया है ।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुकिर्ती गोयल ने आगे बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौड़ की अध्यक्षता में आज शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत मेे मोटर दुर्घटना मुआवजा, चैक बाऊस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलो का मौके पर ही निपटारा किया ज है । उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विचाराधीन विवादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती।
इन अदालतों में 6515 केस रखे गए। जिनमें से कुल 2661 केसों का निपटारा आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया।
सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने बताया कि जिनमें मोटर व्हीकल दुर्घटना ,छोटे-मोटे अपराधिक मामले, चेक बाउंस, बिजली से संबंधित,समरी चालान, श्रमिक विवाद और वैवाहिक संबंधित, दीवानी, बैंक रिकवरी,रेवेन्यू केसों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया। सुकीर्ति गोयल ने आगे बताया कि लोक अदालत में केस का फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती। कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। जिससे लोगों के पैसे व समय की बचत होती है तथा आपस में प्यार भाव बना रहता है।