अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिला पुलिस प्रशासन ने आज चार आरोपितों को 232 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे के साथ अलग -अलग स्थानों से अरेस्ट किया हैं। अरेस्ट किए गए आरोपितों के नाम प्रमोद, दीपक उर्फ दिलीप, गौरव तथा योगेश का है। जिला प्रशासन ने आगामी 31 जनवरी 2023 तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन , खरीद-बेच व उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध किया हुआ हैं, और आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए कि अरेस्ट किए गए आरोपितों में प्रमोद, दीपक उर्फ दिलीप, गौरव तथा योगेश का नाम शामिल है। पुलिस थाना बीपीटीपी, कोतवाली, क्राइम ब्रांच 17 तथा सेंट्रल ने गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपितों को प्रतिबंधित पटाखों सहित अरेस्ट कर लिया। आरोपित प्रमोद को खेड़ी कॉलोनी से प्लास्टिक के कट्टे में 148 किलोग्राम पटाखों सहित काबू किया गया। आरोपित दीपक उर्फ दिलीप को 52 किलोग्राम पटाखों सहित एनआईटी से, आरोपित गौरव को 21 किलोग्राम पटाखों सहित एसजीएम नगर तथा योगेश को 11 किलोग्राम पटाखों सहित सेंट्रल थाना एरिया से काबू किया गया।
इस प्रकार फरीदाबाद पुलिस ने चारों आरोपितों के कब्जे से 232 किलोग्राम पटाखे बरामद किए जिसमें फुलझड़ी, पटाखे, बम, आतिशबाजी, अनार इत्यादि सभी प्रकार के छोटे बड़े पटाखे शामिल हैं। आरोपितों ने बताया कि त्योहारों के अवसर पर पटाखों की अच्छी खासी बिक्री हो जाती है जिस से उनकी अच्छी आमदनी होती है। इसीलिए वह प्रतिबंधों के बावजूद चोरी छुपे पटाखे बेच रहे थे। पुलिस पूछताछ पूरी होने के पश्चात आरोपितों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई है। उनका कहना हैं कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार 31 जनवरी 2023 तक ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री तथा उपयोग पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा और यदि कोई इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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