अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिला वन संरक्षण अधिकारी राजकुमार ने बताया कि संज्ञान में आया है कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए), 1900 की धारा 4 और 5 के तहत अधिसूचित भूमि पर गैर वानिकी गतिविधियों, अनाधिकृत निर्माण किया गया है। इनमें मेवला महाराजपुर, अनखीर , बड़खल, अनंग पुर, लक्कड़पुर , भांखरी, पाली, धौज, मांगर, सिलाखड़ी, कोट तथा सिरोही, खोरी जमालपुर, गोठड़ा मोहत्ताबाद के पीएलपीए 1900 के तहत अधिसूचित क्षेत्र में फार्महाउस और अनाधिकृत निर्माण हैं।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव टू अपील (सी) नंबर (एस) 7220-7221-2017 में नगर निगम फरीदाबाद बनाम खोरी गांव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के मामले में गए आगे दिनांक 23.07.2021 द्वारा वन क्षेत्र से सभी अनाधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए निर्देशति किया गया है। उन्होंने कहा कि इस सार्वजनिक नोटिस द्वारा वन भूमि से समस्त निर्माण अनाधिकृत उपयोग को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यदि वन भूमि में संचालित किसी गैर वानिकी गतिविधि या संरचना के निर्माण के लिए किसी सरकारी विभाग एजेंसी से अनुमति प्राप्त की गई तो ऐसे प्रपत्र को नोटिस अवधि के भीतर इस कार्यालय के संज्ञान में लाया जाए।
उन्होंने कहा कि पांच दिनों से भीतर अवैध अतिक्रमण-उलंघन को हटाने में विफल रहने पर उलंघनकर्ताओं को आगे के संदर्भ में बिना अवैध अतिक्रमण-उलंघन-अनाधिकृत गतिविधियों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण उलंघन को हटाने और क्षेत्र की बहाली पर होने वाली सभी लागत उलंघनकर्ता से वसूली जाएगी।
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