Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फ़रीदाबाद: कर्मचारी यूनियनों के चक्का जाम के दृष्टिगत धारा 144 लागू-डीसी यशपाल यादव

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद: जिलाधीश यशपाल ने जिला में आगामी 25 वह 26 नवंबर 2020 को हरियाणा कर्मचारी महासंघ एवं अन्य यूनियनों द्वारा घोषित चक्का जाम व बंद के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने व शांति कायम रखने के उद्देश्य से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
अपने आदेशों में जिलाधीश ने कहा कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा घातक हथियार लेकर चलने, एक स्थान पर एक साथ पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी।

जिलाधीश यशपाल द्वारा यह आदेश अपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेञ्चशन 114 के तहत उन्हें पदक शक्तियों को प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। इस आदेशों में कोई भी व्यक्ति अपने साथ तलवार ,लाठी, बरछा, जेली व कुल्हाड़ी जैसे घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। उन्होंने कहा कि जिला में बल्लभगढ़, एनआईटी फरीदाबाद बस अड्डे से बस सेवा की आवाजाही भी जनहित में शांतिपूर्ण तरीके से होना अति आवश्यक है।

Related posts

बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का किसानों को मिलेगा मुआवजा, जिला उपायुक्तों से मांगी रिपोर्ट – डिप्टी सीएम

Ajit Sinha

चंडीगढ़:अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क ने आज 18 पुलिस कर्मियों के तबादले किए हैं-लिस्ट पढ़े

Ajit Sinha

फरीदाबाद :डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाये विद्यार्थीः विपुल गोयल

Ajit Sinha
error: Content is protected !!