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फरीदाबाद

फरीदाबाद: जिला में धारा -144 लागू- जिलाधीश जितेन्द्र यादव

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
फरीदाबाद:जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने आपराधिक संहिता की धारा 144 के तहत आदेश प्रक्रिया,1973 के तहत लगाने के पारित किए हैं जिलाधीश ने कहा कि प्रायः आपदा  प्रबंधन प्राधिकरण के कि कोविड -19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर दिवाली के निकट त्योहारों के मौके पर पूर्णिमा, क्रिसमस की पूर्व संध्या, नए साल की पूर्व संध्या, लोग आमतौर पर पटाखे फोड़ते हैं। जो कमजोर समूहों के श्वसन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है इसके अलावा,होम आइसोलेशन में  रहने वाले कोविड-19 पॉजिटिव  व्यक्तियों की स्वास्थ्य की बिगड़ती  है। यह आदेश एनजीटी और सर्वोच्च के विभिन्न निर्देशों के अनुपालन में न्यायालय में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जबकि जिलाधीश ने आदेश ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि जिला में आकस्मिक प्रदूषण के कारण लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। जिला मजिस्ट्रेट  जितेन्द्र यादव  ने आदेश दिया कि सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और आपात स्थिति की आवश्यकता को देखते हुए, यह आदेश पारित किया है। जिलाधीश  ने यह आदेश जिला में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं इन आदेशों का अनुपालन का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन  का दोषी पाया गया  भारतीय दंड की  धारा 188 के तहत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।

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