अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद : अभिभावक एकता मंच द्वारा राज्य सूचना आयोग में दायर एक आरटीआई के संबंध में एसआईसी ने मण्डल कमिश्नर गुरुग्राम में कार्यरत राज्य जन सूचना अधिकारी को जमानती वारंट आफ प्रोडेक्शन जारी किया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस गुरुग्राम के माध्यम से भेजे गए इस जमानती वारंट में कहा गया है कि वे नोटिस मिलने के बाद भी केस अपील नं. 2984/2018 को पहली तारीख पर उपस्थित नहीं हुए जिसे एसआईसी ने गंभीर माना है। अत: आरटीआई की धारा 18 के अंतर्गत उन्हें यह वारंट इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है कि वह आगामी तारीख 13 जुलाई को समस्त दस्तावेजों के साथ हर हालत में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा ने बताया कि उन्होंने 19 फरवरी को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की थी जिसमें अपील की गई थी कि प्रथम अपील अधिकारी/मंडल कमिश्नर गुरुग्राम, चेयरमैन एफएफआरसी व एसपीआईओ से प्राइवेट स्कूल एम.वी.एन. अरावली हिल्स, डी.पी.एस. सेक्टर-19, मानव रचना, रेयान, आइशर, डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद, हरमन माइनर की एडीसी फरीदाबाद द्वारा शिक्षा सत्र 2013-14, 14-15, 15-16 में कराई गई विशेष आडिट रिपोर्ट की फोटो कापी प्रदान कराई जाए क्योंकि उन्होंने देने से इन्कार कर दिया है। यह अपील राज्य सूचना आयुक्त शिवरमन गौड की बैंच में लगी। जिसकी पहली तारीख 7 मई को गुरुग्राम में तय हुई जिसमें आवेदक कैलाश शर्मा उपस्थित हुए लेकिन एसपीआईओ कार्यालय मण्डल आयुक्त गुरुग्राम उपस्थित नहीं हुए। इस पर ही उनके नाम जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
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