अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: डीसी विक्रम ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशन लाभार्थियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए आज सोमवार 19 से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया गया है। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पखवाड़ा के तहत लोगों की पेंशन से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) द्वारा प्राप्त डाटा या क्रीड (सीआरआई डी) डाटा से प्राप्त मापदंडों अनुसार अगर किसी पात्र लाभार्थी का कोई डाटा विवरण मेल नहीं खाता है तो विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति की पेंशन अस्थाई तौर पर निलंबित कर दी जाती है ।
ऐसी स्थिति में पात्र व्यक्ति अपने सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी के दफ्तर में संपर्क करके अपनी पेंशन को पुनः सुचारू रूप से चलाने बारे सूचित कर सकता है।डीसी विक्रम ने आगे बताया कि जिला फरीदाबाद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता के लाभार्थियों, जिनकी पेंशन व भत्ता का डेटा के मिलान न होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, कि शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान आज 19 से 30 सितंबर, 2022 तक चलाया जा रहा है । इस अभियान के तहत सभी संबंधित वांछित लाभार्थी अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती इन्दिरा यादव को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
उसके पश्चात संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का कर्मचारी संबंधित लाभार्थी से तथ्यों की जांच व सत्यापन के लिए मिलेगा, जिसकी उपरांत पेंशन व भत्ते की बहाली के लिए आगामी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने पोर्टल पर ऐसे केस को सामान्य कर दिया जाता है और पात्र लाभार्थी की पेंशन पुनः चालू कर दी जाती है। डीसी ने आह्वान किया कि जिला फरीदाबाद में यदि किसी भी व्यक्ति के पहचान पत्र में किसी भी सूचना जैसे आय, आयु अथवा किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है तो वह जिला समाज कल्याण विभाग के माध्यम से क्रीड द्वारा दिए गए शिकायत पोर्टल *https://grievance.edisha.gov.in/* पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है,
जिसके उपरांत उसकी पेंशन सभी मापदंडों के पूरा होने उपरांत सुचारू रूप से आरम्भ कर दी जाती है एवं बकाया पेंशन राशि का भुगतान भी कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि भविष्य में विभाग द्वारा यदि किसी लाभार्थी की पेंशन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अस्थाई तौर पर रोकी जाती है तो सम्बन्धित लाभार्थी को पहले दस्तावेजों में उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।
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