अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: लड़की की हत्या, लूट और दुष्कर्म के प्रयास के दोषी आकाश को एडीजे अमृत सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा आज सुनाई । पुलिस ने 26 गवाहों और ठोस सबूतों के बल पर पीड़ित को न्याय दिलवाया। दोषी आकाश ने मई 2019 में बल्लभगढ़ क्षेत्र के सेक्टर-7 थाना इलाके में एक लड़की के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के पश्चात चाकू, कैंची, पेचकस इत्यादि धारदार हथियार से बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी।
पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि मई 2019 में बल्लभगढ़ क्षेत्र के सेक्टर- 7 थाना इलाके में आरोपित आकाश द्वारा एक लड़की के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के पश्चात चाकू, कैंची, पेचकस इत्यादि धारदार हथियार से बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। पीड़िता के शरीर पर 25 से अधिक घाव थे। इसके साथ ही आरोपित घर से गहने भी लूटकर ले गया था। पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर सेक्टर- 7 थाने में हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपित की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस जांच के दौरान उन्हें आरोपित के बारे में पता चला और पूछताछ करने पर जांच में यह सामने आया कि आरोपित लड़की पर बदनियति रखता था और कई बार उसने लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई करते हुए 19 मई 2019 को आरोपित को रेवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पुलिस रिमांड पर लेकर उसके कब्जे से तिगांव पुल के पास के नाले से 2 चाकू, 1 कैंची, 1 पेचकस, 1 बेलन, 1 एयर पिस्टल, कपड़े, डायरी इत्यादि बरामद किए गए। इसके पश्चात आरोपित के कब्जे से लूटे गए गहने बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित मौका देखकर घर में घुस गया और लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के पश्चात उसकी हत्या कर दी और गहने लेकर फरार हो गया। आरोपित को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया था और मामला अदालत में विचाराधीन था जिसमें सरकारी वकील नेतराम ने पुलिस की तरफ से पैरवी की थी। पुलिस टीम ने जुलाई 2019 में कोर्ट में चार्जशीट पेश करके 26 गवाहों और ठोस सबूतों के बल पर आरोपित को सजा दिलाने का कार्य किया है।
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