Athrav – Online News Portal
फरीदाबाद

फरीदाबाद: उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की दृढ़ता से होगी पालना : डीएफओ राजकुमार


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: डीएफओ राजकुमार (आईएफएस) ने बताया कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम पी०एल०पी०ए० 1900 की धारा 4 और / या 5 के तहत अधिसूचित भूमि पर गैर वानिकी गतिविधियों / अनधिकृत निर्माण करना गैर क़ानूनी है। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न पी०एल०पी०ए० क्षेत्रों जैसे अनखीर, मेवला महाराजपुर, अनगपुर, लक्करपुर पर अनाधिकृत निर्माण है। उच्चतम न्यायालय द्वारा CWP 10294/2013 नरेंन्द्र सिंह और ओआरएस Vs दिवेश भूटानी और ओआरएस के मामले में दिनांक 21.07.2021 को दिए गये आदेश द्वारा वन क्षेत्र से सभी अनाधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए निर्देशित किया गया है।

अतः सार्वजनिक नोटिस द्वारा वन भूमि से समस्त निर्माण / अनाधिकृत उपयोग को हटाने के निर्देश जारी किये जाते है। यदि वन भूमि में संचालित किसी गैर वानिकी गतिविधि या वन क्षेत्र के निर्माण के लिए किसी सरकारी विभाग / एजेंसी से अनुमति प्राप्त की गई है। तो ऐसे प्रपत्र को 10 दिन के भीतर इस कार्यालय के संज्ञान में लाया जाये।

इस अवधि के भीतर अवैध अतिक्रमण / उल्लंघन को हटाने में विफल रहने पर उल्लंघनकर्ताओं को आगे कोई संदर्भ दिए बिना अवैध अतिक्रमण / उल्लंघन / अनधिकृत गतिविधियों को हटाने के लिए कारवाई शुरू की जाएगी। अवैध अतिक्रमण / उल्लंघन को हटाने और क्षेत्र की बहाली पर होने वाली सभी लागत उल्लंघनकर्ताओं से वसूल की जाएगी।

Related posts

फरीदाबाद ब्रेकिंग: एयर इंडिया में आमजनों को नौकरी लगाने के नाम साइबर ठगी के मामले में दो लड़कियां सहित 9 लोग अरेस्ट।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: शादी में बाधा बनी मां को एक नाबालिग बेटी वीडियो कॉलिंग पर अपने प्रेमी से आईडिया लेकर कर दी हत्या, दोनों अरेस्ट

Ajit Sinha

चंडीगढ़ ब्रेकिंग: एचएसएससी द्वारा ग्रुप सी व डी के विभिन्न पदों के परिणाम घोषित

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x