अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: ग्रीन फील्ड कॉलोनी के हजारों निवासियों के लिए डीटीपी एनफोर्समेंट की कार्रवाई राहत देने वाली है, वही सैकड़ों व्यापारियों के लिए मुश्किलें उत्पन्न हो गई है। जी है डीटीपी एन्फोर्स्मेंट की टीम आज ग्रीन फील्ड के मॉल रोड स्थित सैकड़ों रिहायशी प्लाटों पर अवैध रूप से दुकानें खोलकर कानूनी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अपने -अपने कारोबार को खुलमखुला चलाए जा रहे है। आज डीटीपी एनफोर्समेंट की टीम ने लगभग 200 दुकानों पर नोटिस चस्पा की है, में दुकान मालिकों को कुल 10 दिनों का वक़्त दिया गया है, के अंदर में चलाए जा रहे कमर्शियल गतिविधियों का परमिशन दिखाए, अन्यथा सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकाशित वीडियो में डीटीपी एन्फोर्स्मेंट राहुल सिंगला को सुने और उनके कार्रवाई को देखे।
देखा गया है कि ग्रीन फील्ड कॉलोनी के मॉल रोड के दोनों तरफ सैकड़ों रिहायशी प्लाट है ,पर अवैध रूप से अवैध रूप से दुकानें बिल्डर, प्रॉपर्टी डॉलर, रेस्टोरेंट, रेडीमेड, सेनेटरी, डॉक्टरों की क्लिनिक सहित अन्य दुकानें चलाए जा रहे है। ये कमर्शियल गतिविधियां सालों साल से अवैध रूप से चलाए जा रहे है, जोकि कानूनी नियमों को ठेंगा दिखाने के सामान है। मॉल रोड की चौड़ाई लगभग 100 मीटर है पर इसकी चौड़ाई घटकर काफी कम रह गई है। क्यूंकि सड़क के दोनों साइडों में बिल्डरों , प्रॉपर्टी डीलरों, अन्य दुकानदारों व ग्राहकों की बड़ी -बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती है, की वजह से रेलवे अंडरपास के दोनों साइडों में गाड़ियों की लंबी -लंबी कतारे लग जाती है, लोग घंटों जाम में सुबह -समय व दोपहर के वक़्त अक्सर फंसे रहते है। इस नजरिए को देखें तो डीटीपी एन्फोर्स्मेंट विभाग की कार्रवाई सही दिशा में है, की कई लोग सराहना करते हुए मौके पर सुने गए है। डीटीपी एन्फोर्स्मेंट राहुल सिंगला का कहना है कि ग्रीन फिल्ड स्थित मॉल रोड पर जो सालों साल से कमर्शियल गतिविधियां चल रही है, जोकि कानूनन गलत है , ये सभी कमर्शियल गतिविधियां रिहायशी प्लाटों पर अवैध रूप से बनाई गई सभी दुकानें धड़ल्ले से चल रही है, की लगभग 200 दुकानों पर नोटिस चस्पा की गई , जिसे इस खबर में प्रकाशित वीडियो में झलक देख सकते है। सिंगला का कहना है कि चस्पा की गई नोटिस में दुकानों के मालिकों को 10 दिनों का समय दिया गया है। इस बीच में ये सभी व्यापारी गण उनके कार्यालय में आकर ,चलाए जा रहे दुकानों की परमिशन दिखा सकते है , जिनके पास परमिशन है , वह अपनी गतिविधियों चला सकते है, जिनके पास परमिशन नहीं है, वह परमिशन ले लें, अन्यथा 10 दिनों के बाद सीलिंग की कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी।
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