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फरीदाबाद :सूरजकुंड थाने में पूर्व महापौर देवेंद्र भड़ाना व संगत के खिलाफ झूठे कागजात धोखे से पुलिस सौप कर लाइसेंस बनाने, केस दर्ज।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद :सूरजकुंड थाना पुलिस ने दो अलग -अलग लोगों के खिलाफ झूठी कागजात अधिकारीयों को धोखे से प्रस्तुत कर आर्म लाइसेंस बनाने के मुकदमें दर्ज किए हैं। इसमें एक नाम पूर्व महापौर देवेंद्र भड़ाना का भी नाम शामिल हैं। अनखीर चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह की माने तो सूरजकुंड थाने में मुकदमें दर्ज हुए हैं पर इन केसों के फाइलें अभी तक उनके पास नहीं आई हैं। फ़ाइल आने के बाद ही इसके आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नरेंद्र भड़ाना निवासी अनंगपुर, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद ने पुलिस कमिश्नर अभिताभ सिंह ढिल्लो को लिखित शिकायत दी थी कि उसका भाई व पूर्व महापौर देवेंद्र भड़ाना रंजिशन काफी वक़्त पहले उसके बेटे दीपांशु को जांध में गोली मार दी थी,जोकि ईलाज के बाद ठीक हो गया था। इस घटना की सूरजकुंड थाने में मुकदमा दर्ज हैं और उसे भारतीय दंड सहिंता की धारा 307 में क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर ने गिरफ्तार किया था। उस दौरान पुलिस ने उसकी लाइसेंसी पिस्टल को बरामद नहीं किया था। नतीजा यह हैं कि भाई देवेंद्र भड़ाना निवासी कोठी न. 1113 सेक्टर -17 मेरे बेटे दीपांशु को अब भी जान से मारने की धमकी देता रहता हैं जिससे बेटे दीपांशु को जान का खतरा हैं।
इस शिकायत पर पुलिस कमिश्नर अभिताभ सिंह ढिल्लो ने इस केस की जांच करवाई तो मालूम हुआ कि पूर्व महापौर देवेंद्र भड़ाना के लाइसेंस लेने से पूर्व में झूठे कागजात हैं और उन कागजातों को यह सब जानते हुए धोखे से पुलिस अधिकारीयों को सौप दिया और आर्म लाइसेंस प्राप्त कर ली। इसके अलावा मनजीत सिंह निवासी मकान न. 1 संतोष नगर, जैतपुर, दिल्ली ने संगत सिंह निवासी मकान न. 860 तिगांव विधानसभा के खिलाफ शिकायत पुलिस कमिश्नर अभिताभ सिंह ढिल्लो को दी थी। जांच के बाद सूरजकुंड थाना पुलिस ने दोनों आरोपी पूर्व महापौर देवेंद्र भड़ाना व संगत सिंह के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 177, 181, 200 व 420 के तहत मुकदमें दर्ज किए हैं।

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