Athrav – Online News Portal
अपराध फरीदाबाद हरियाणा

फरीदाबाद: फूफा ने किया रिश्ते को शर्मसार, स्टेट क्राइम ब्रांच ने पहुँचाया सलाखों के पीछे।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा की स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टीगेशन एजेंसी, स्टेट क्राइम ब्रांच ने आज नाबालिग से बलात्कार के आरोपित  को अरेस्ट करने में सफलता हासिल की है। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपित  रिश्ते में पीड़ित लड़की का रिश्ते में फूफा लगता है। मामले को दबाने के लिए आरोपित पक्ष द्वारा पंचायत भी की गई थी लेकिन आरोपित बच  ना  सका। मामले की जांच अनुसन्धान अधिकारी डीएसपी विवेक चौधरी द्वारा की गई थी और कल स्टेट क्राइम ब्रांच टीम द्वारा आरोपित को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपित  ने पीड़िता को फोटो वायरल करने की धमकी दी थी और फरीदाबाद के निजी होटल में ले जाकर गलत काम किया था।  पीड़िता ने अपने परिवार को सच्चाई बताई तो मामले का खुलासा हुआ।

पुलिस प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता अंशिका (काल्पनिक नाम) ने अपनी शिकायत में बताया कि जब भी वह अपनी बुआ के घर जाती थी तो आरोपित फूफा उसके साथ छेड़छाड़ करता था। इसी दौरान आरोपित  ने पीड़िता की कुछ अश्लील फोटो खींच ली और  ब्लैकमेल करते हुए फरीदाबाद जिले के बड़खल में एक निजी होटल ले गया और मर्ज़ी के बिना गलत काम को अंजाम दिया। पीड़िता को आरोपित  ने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसकी फोटो वायरल कर देगा और उसके परिवार को मार देगा। पीड़िता ने डरते हुए सभी बातें अपने परिवारजनों को बता दी। पीड़िता की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने मार्च, 2023 में धारा 323, 354A, 354C, 376, 506, 120B आईपीसी में महिला थाना, बल्लभगढ़ में दर्ज किया।  

कोर्ट से बेल ले बचना चाहता था आरोपित, एसआईटी का गठन कर आरोपित  धर दबोचा

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक ने केस को आगामी अनुसन्धान के लिए जुलाई माह में स्टेट क्राइम ब्रांच, हरियाणा को सौंप दिया। संजीदा केस होने के कारण तत्काल ही केस की ज़िम्मेदारी उच्चाधिकारियों द्वारा डीएसपी विवेक चौधरी को सौंपी गई। मामले में कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन किया गया। डीएसपी विवेक चौधरी के नेतृत्व में राज्य अपराध शाखा की टीम ने आरोपी योगेश मंगला पुत्र स्व. पी.के.मंगला को एफआईआर संख्या 29/23, धारा 376,354सी, आईपीसी और पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। स्टेट क्राइम ब्रांच द्वारा बाद में पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। स्टेट क्राइम ब्रांच की पैरवी के कारण आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी जिला न्यायालय व 21 अगस्त 2023 को  उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई थी। आरोपित  लगातार गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश में था लेकिन स्टेट क्राइम ब्रांच डीएसपी विवेक चौधरी, ह.पु. से ने टीम की मदद से आरोपित को अरेस्ट किया।

Related posts

फरीदाबाद : जिला प्रशासन के द्वारा यमुना नदी के बीच बने टापू पर फंसे परिवार के कई लोगों को स्टीम वोट के जरिए रेस्क्यू किया गया।

Ajit Sinha

फरीदाबाद :ग्रीन फिल्ड कालोनी में अवैध गेटों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा हैं,लोगों ने चलाए हस्ताक्षर अभियान,यूआईसी कार्रवाई करे, डीटीपी।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: मीडिया कॉर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने औपचारिक रूप से संभाला कार्यभार

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x