अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा.डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा सौ प्रतिशत दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है । यह जानकारी उपायुक्त ने आज यहाँ देते हुए बताया कि पिछले इस योजना के तहत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने तथा सौ प्रतिशत दिव्यांग होने पर पीड़ित परिवार 1 वर्ष के अंदर आवेदन कर सकता है । इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष की आयु की दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को मिलेगा ।
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए और दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति का पंजीकरण प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत नहीं होना चाहिए। योजना में रेल, सड़क ,हवाई जहाज दुर्घटना,आतंकवादी हमला, हड़ताल ,सांप के काटने ,डूबने, बिजली का करंट लगने, ठंड और लू लगने आदि प्रसूति केस में मृत्यु व दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है ।इन सभी कारणों में मृत्यु होने पर या सौ प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख की आर्थिक सहायता परिवार को प्रदान की जाती है। पीड़ित परिवार द्वारा मृत्यु का दस्तावेज मृत्यु या दुर्घटना को 6 महीने के अंदर आवेदन किया जाना आवश्यक है जिन परिवारों ने 1 अप्रैल 2017 से अब तक आवेदन नहीं किए हैं वह 1 साल के भीतर आवेदन कर सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित परिवार को आवेदन फार्म के साथ हरियाणा का स्थाई होने का प्रमाण पत्र,बैंक खाता की प्रति ,आधार कार्ड की प्रति ,शपथ पत्र, एफआईआर, डीडीआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र दिव्यग्यता की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण पत्र ,मेडिकल लीगल रिपोर्ट,आयु संबंधी प्रमाण पत्रों की स्थापित दस्तावेजों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी के लघु सचिवालय सेक्टर 12 कार्यालय में सम्पर्क करना होगा।