अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: जिला रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आगामी 30 नवम्बर तक योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से पात्र प्रार्थी सम्पर्क कर सकते हैं। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी ने आज यहां देते हुए बताया कि उपायुक्त अतुल द्विवेदी के कुशल मार्ग-दर्शन में इस योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से पात्र प्रार्थी को सूचित किया जाता है कि वे इस योजना का लाभ लेने के उद्देश्य से े लघु सचिवालय सैक्टर-12 स्थित जिला रोजगार कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र प्रार्थी अपना तीन वर्ष पुराना पंजीकरण दिखाकर बेरोजगारी भत्ता के लिए दी गई विभागीय शर्तोंनुसार अपना-बेरोजगारी भत्ता से सम्बन्धित फार्म 30 नवम्बर तक जमा करा सकते हैं।
इस योजना की नियम एवं शर्र्ताें की जानकारी देते हुए उन्होनंे बताया कि पात्र व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो। बारहवीं परीक्षा पास हो, दसवीं के बाद किसी मान्यता बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दो साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिये हो। ऐसे पात्र व्यक्ति को 900 रूपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि स्नातक की डिग्री, बारहवीं के साथ तीन साल का मान्यता प्राप्त युनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा प्राप्त पात्र युवाओं 1500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि प्रार्थी का प्रत्येक वर्ष की एक नवम्बर तक राज्य के किसी भी रोजगार विभाग में तीन वर्ष से नाम दर्ज होना चाहिए। परिवार की आय प्रति वर्ष तीन लाख रूपये से अधिक न हो। व्यावसायिक व रिहायशी सम्पत्ति दस लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रार्थी विद्यार्थी न हो, ट्रेनी न हो तथा अप्रैंटिशिप न कर रहा हो। प्रार्थी अपना खुद का कोई व्यवसाय न कर रहा हो। सरकार द्वारा व्यक्ति की सेवाएं समाप्त न की गई हों और उसे किसी भी प्रकार की सजा न हुई हो, ऐसे पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है।