अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
फरीदाबाद: सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से आगामी 15 अप्रैल 2024 से जिला यातायात पुलिस द्वारा “अंडर ऐज ड्राइविंग” के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही हैं। इस अभियान में जो चालान काटे जायेंगें,उसमें 5000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने तक की कैद हो सकती हैं। ऐसे हालात में गलती नाबालिग बच्चे की होगी,सजा बच्चे के पिता को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जुर्माने का रकम उन्हीं के जेब से भरा जाएगा। इसलिए सतर्क रहे सावधान रहे।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शहर में अंडरएज ड्राइविंग के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं का संज्ञान में लेते हुए यातायात पुलिस द्वारा अंडर ऐज ड्राइविंग करने वाले नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जाएगी। अक्सर देखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के स्कूल जाने वाले विद्यार्थी एवं अन्य नाबालिग वाहन चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते है तथा सड़क दुर्घटनाओं का शिकार भी होते है। कम उम्र के बच्चों को यातायात नियमों की इतनी समझ नहीं होती और वह वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का ध्यान भी नहीं देते और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं जिसकी वजह से उनके साथ-साथ दूसरे वाहन चालक भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इस विशेष अभियान के अंतर्गत नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अनुरोध है कि वह कम उम्र के अपने बच्चों को वाहन चलाने के लिए ना दें और ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद ही उन्हें सड़क सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करके सड़क पर यात्रा करने की जानकारी प्रदान करें अन्यथा वह किसी सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।
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