अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा सौर ऊर्जा को बढावा देने वाले किसानों को सौर ऊर्जा पम्प पर भारी अनुदान दिया जा रहा है। जो किसान डीजल पम्प से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें 3 से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। इसके अलावा, गोशालाओं वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जाएंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा ने बताया कि डीजल पम्प से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा पर्यावरण प्रदूषित होता है। नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाएंगे।
ये पम्प केवल उन्हीं किसानों को दिये जाएंगे जो किसान अपने खेत में फार्म पोंड बनाकर सूक्ष्म सिंचाई संयन्त्र जैसे फव्वारा या ड्रिप से कृषि सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों.उन्होंने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई संयन्त्र के साथ खेत में फार्म पोंड होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में ट्यूबवेल हेतु बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और सोलर पम्प लगवाने को प्राथमिकता दी है उन किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जिले में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रा के माध्यम से सोलर पम्प वितरित किए जाएंगे। जो किसान सरकार से अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प लगा चुके हैं वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पम्प दिया जाएगा।
उन्होंने जिला गुरुग्राम के सभी किसानों से आह्वान किया कि वे हरियाणा सरकार द्वारा सोलर पम्पों पर दी जाने वाली 75% की भारी छूट का अधिक से अधिक लाभ उठाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा सकें ।इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 नवम्बर 2019 तक बढ़ा दी गई है। किसान SARALHARYANA.GOV.IN पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, विकास सदन, लघु सचिवालय के सामने किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क करें। किसान जिला गुरुग्राम में किसी भी सरल केंद्र अथवा अटल सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।