अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: भ्रूण लिंग जांच करने व गर्भपात करवाने वाले सेंटर का सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ नूँह व थाना डीएलएफ सेक्टर-29 पुलिस की संयुक्त टीम ने आज कार्रवाई करते हुए भंडाफोड़ किया हैं। पुलिस की माने तो भ्रूण के लिंग की जांच करने वाले डॉक्टर को दलाल सहित रंगे हाथ काबू किया हैं किया, और इनके कब्जे से अल्ट्रासाउंड मशीन भी बरामद की गई हैं ।
पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक कल 15 मार्च -2022 को सिविल सर्जन, नूँह को एक गुप्त सूचना देवेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति मेवात, नूंह से गर्भवती महिलाओं को उनके गर्भ में पल रहे बच्चों की लिंग जांच के लिए गुरुग्राम व दिल्ली लेकर जाता है और गर्भ में लड़की होने पर गर्भपात करवाने का अवैध कार्य करने के सम्बंध में प्राप्त हुई। इस सूचना पर जिला समुचित प्राधिकरण नूंह ने डॉ कुलदीप सिंह -सिविल सर्जन,गुरुग्राम, डॉक्टर अरविंद डिप्टी सिविल सर्जन पीएनडीटी कम नोडल ऑफिसर,डॉ आशीष सिंगला एएसएमओ डॉक्टर पंकज वत्स एमओ सिविल अस्पताल मंडी खेड़ा की टीम तैयार की। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इस टीम में सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार व सिपाही राम मेहर, थाना सेक्टर-29, गुरुग्राम के इस संयुक्त रेडिंग टीम में भेजा गया। उनका कहना हैं कि गठित की गई टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपने बोगस ग्राहक तैयार किए तथा सूचना में बताए गए स्थान पर रेड करते हुए 70-75 हजार रुपए लेकर गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच करने वाले व्यक्ति व दलाल को हुडा सिटी सेंटर,गुरुग्राम के नजदीक से रंगे हाथ काबू कर लिया। काबू किए गए आरोपितों के नाम डॉक्टर राजीव भाटिया, निवासी मकान नंबर बी -347B सुशांत लोक-I, गुरुग्राम व दलाल देवेन्द्र कुमार, निवासी 261/1, अर्जुन नगर, पानीपत हैं।
उनका कहना हैं कि पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त डॉक्टर व दलाल को रंगे हाथ Pre-Natal जांच करते हुए काबू करने के बाद जब आरोपित डॉक्टर से इस सेंटर का पीएनडीटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने को कहा तो वह कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। गठित टीम द्वारा उपरोक्त दोनों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 3, 4, 5, 6, 18, 23, 29 पीसीपीएनडीटी एक्ट धारा 15(2)(3) IMC ACT व धारा 420,120B IPC के तहत थाना डीएलएफ सेक्टर-29,गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना हैं कि आरोपितों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपित देवेन्द्र एक मेडिकल स्टोर चलाता है और यह गर्भवती महिलाओं को उपरोक्त आरोपित डॉक्टर राजीव भाटिया के पास गर्भ में पल रहे भ्रूण की जांच करवाता है और यदि जांच में गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की पाया जाता तो उसका गर्भपात भी करवाता है। जिसके लिए यह गर्भवती महिला से 70 से 75 हजार वसूल करता है। उपरोक्त आरोपित डॉक्टर के खिलाफ पहले भी इसी प्रकार के मुकदमे दर्ज है और इसके पास कोई वैध लाइसेंस भी नही है। उनका कहना हैं कि आरोपितों द्वारा *लिंग जांच करने के लिए प्रयोग की जाने वाली अल्ट्रासाउंड मशीन (manufacturer GE ultrasound Korea SR NO 814425U6 MODEL NO 5265472 DESC LOGIO P5) को पुलिस द्वारा आरोपित के कब्जा से बरामद किया गया है।
Related posts
0
0
votes
Article Rating
Subscribe
Login
0 Comments
Oldest
Newest
Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments