अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: हरियाणा के परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू करवाने के लिए फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य कर दी गई है। इन आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए आज गुरुग्राम के उपायुक्त एवं डिस्ट्रिक्ट सैंट जोन एंबुलेंस गुरुग्राम के प्रेसिडेंट निशांत कुमार यादव ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में उन्होंने सभी वाहनों जैसे भारी, हल्के तथा कमर्शियल आदि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फर्स्ट ऐड ट्रेनिंग अनिवार्य की है।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह ट्रेनिंग सैंट जोन एंबुलेंस द्वारा ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के पंजीकरण से लेकर ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तक की प्रकिया पोर्टल https://haryanaredcross.in/ के माध्यम से ऑनलाईन पूरी की जा रही है। ये आदेश सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। उपायुक्त यादव ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे अपना ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने या उसको रिन्यु करवाने से पहले बेसिक रोड़ सेफटी तथा फर्स्ट ऐड टेªनिंग अवश्य प्राप्त करें।
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