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गुडगाँव

गुरुग्राम: जिलाधीश अमित खत्री ने संशोधित कंटेनमेंट जोन आदेश जारी किए हैं।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरूग्राम: जिलाधीश अमित खत्री ने संशोधित कंटेनमेंट जोन आदेश जारी किए हैं जिसके अनुसार अब जिला के केवल गुरूग्राम ब्लाॅक में 15 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। जिला के सोहना तथा पटौदी ब्लाॅक में अब कोई भी क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में नहीं है कंटेनमेंट के बारे में कंेद्रीय गृह मंत्रालय की नवीन तम हिदायतों के अनुसार कंटेनमेंट जोन मंे आखिरी रिपोर्ट हुए पाॅजिटिव केस के 14 दिन में यदि कोई नया केस नहीं आता है तो उसे डी-नोटिफाई समझा जाएगा अर्थात् वह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन से मुक्त माना जाएगा। गुरूग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने जिला आपदा प्रबंधन कमेटी तथा कंटेनमेंट समीक्षा कमेटी की अनुशंसा पर कंटेनमेंट के नए संशोधित आदेश जारी किए हैं जिनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई हिदायतों का ध्यान रखा गया है।

जिलाधीश के आदेश अनुसार राजीव नगर में पड़ने वाले शिव विहार की गली नंबर 1 और 2, सैक्टर 53 में अलिया की झुग्गी, कालु की झुग्गी, शुक्रिया की झुग्गी, हंस एन्कलेव में किंग्स ब्रिज प्ले स्कूल के सामने गली नंबर 1 से 15, डीएलएफ फेस 3 में गली नंबर यू-26, गली नंबर यू-27 और गली नंबर यू 28 को कंटेनमेंट में रखा गया है। इसी प्रकार, नाथुपुर में धर्मपाल की बिल्डिंग, सचिन की बिल्डिंग, सोनी की बिल्डिंग, जालु की बिल्डिंग तथा दीपचंद की बिल्डिंग के अलावा, गांव नाथुपुर में ही होशियार की बिल्डिंग, मुन्नी का मकान तथा चावड़ी मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है। डीएलएफ फेज 1 में मकान नंबर 4 से 31, मकान नंबर 4/16 से 5/5, सिल्वर आॅक अपार्टमेंट मंे बिल्डिंग नंबर 7 के फलोर नंबर 3, 4 और 5 को कंटेनमेंट में रखा गया है। आदेशों में शिवाजी नगर की गली नंबर 1 से 4, सुभाष नगर में पुनीत मदान वाली गली, सैक्टर 10ए में मकान नंबर 220 से 400, मकान नंबर 500 से 650, मकान नंबर 900 से 1250, मकान नंबर 1261 से 1370 तथा मकान नंबर 1550 से 1700 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

इसी प्रकार, बलदेव नगर में गली नंबर 13, 15 और 16, सैक्टर 9 में गेट नंबर 2 वाली गली को कंटेनमेंट में रखा गया है। डीएलएफ फेस 2 में पड़ने वाले द विला नामक सोसायटी के टाॅवर नंबर ए के फलोर नंबर 16, 17 और 18 कंटेनमेंट जोन में रखे गए हैं और डीएलएफ फेज 2 में ही हाउस नंबर 9/19 से 9/30, हाउस नंबर जे-5 से जे-16, हाउस नंबर जे-9/10 से जे-9/20 तथा हाउस नंबर 6/6 से 6/16 को कंटेनमेंट में रखा गया है। नाथुपुर गांव में यूपीएचसी वाली गली, ओम प्रकाश की गली तथा गंाव मुल्लाहेड़ा में धर्मार्थ हस्पताल वाली गली को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन के साथ वाले क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है और आदेशों में आखिरी केस रिपोर्ट होने की तिथि के साथ कंटेनमेंट खत्म होने की संभावित तिथि भी दर्शाई गई है। एसडीएम गुरूग्राम और बादशाहपुर को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जो कंटेनमेंट जोन की सीमाएं निर्धारित करेंगे तथा उसमें एंट्री व एग्जिट के लिए स्थान तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में जन साधारण के आवागमन पर रोक रहेगी और केवल आवश्यक सेवाआंे तथा आपात स्थिति में ही आवागमन करने की अनुमति होगी। 

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