अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: कल मंगलवार को दोपहर के समय गुरुग्राम के सुभाष चौक के पास से एक कैश वैन से 96 लाख 32 हजार रुपए लूटने के मामले में निजी सुरक्षा एजेंसी की लापरवाही और नियम शर्तों अनदेखी करने का मामला सामने आया हैं। गुरुग्राम पुलिस ने इस सुरक्षा एजेंसी की लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार केस की जांच करते समय एफआईआर नंबर- 193, दिनांक 18 अप्रैल 2022 , भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 आईपीसी एंव केस की जांच करते समय एफआईआर नंबर- 193, दिनांक 18 अप्रैल 2022, भारतीय दंड संहिता की धारा 395/397 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम पीएस सदर, गुरुग्राम कल 96.32 लाख रुपये की चोरी के सिलसिले में,गुरुग्राम पुलिस ने मेसर्स S&IB प्राइवेट लिमिटेड की ओर से गंभीर चूक का खुलासा किया है।
कंपनी “निजी सुरक्षा विनियमन अधिनियम 2005 और हरियाणा निजी सुरक्षा के नियमों को नकद परिवहन गतिविधि नियम 2019” में निर्धारित शर्तों के पूर्ण उल्लंघन में नकद परिवहन कर रही थी। नकदी के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जा रही ईसीसीओ कार अनुसूची 1 (संलग्न) में निर्धारित डिजाइन के किसी भी विनिर्देश का अनुपालन नहीं करती थी। ग्रिल के साथ कोई नकद डिब्बे नहीं था; कोई कैश बॉक्स नहीं; कार की खिड़कियों और विंडस्क्रीन में कोई तार की जाली नहीं लगाई गई है; कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं; जीएसएम आधारित ऑटो डायलर सिस्टम के साथ कोई अलार्म/हूटर नहीं। कंपनी ने कैश वैन में कर्मियों की तैनाती के संबंध में निर्धारित सभी मानदंडों का भी उल्लंघन किया – केवल 3 व्यक्ति (ड्राइवर सहित) एक्को वैन में थे, जबकि निर्धारित न्यूनतम 5 के विपरीत; कोई सशस्त्र सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं; सभी 3 कर्मियों को हाल ही में नियोजित किया गया था और वे प्रशिक्षित नहीं लग रहे थे- उन्होंने खिड़कियां खुली रखीं और नकदी ढीले बैग में पड़ी थी। उपरोक्त को देखते हुए डीसीपी ईस्ट वीरेंद्र विज ने प्राइवेट सिक्योरिटी मैसर्स S&IB प्रा. लिमिटेड का लाइसेंस नं. 909, दिनांक 29.08.2019 कार्यालय एडीजीपी कानून एंव व्यवस्था से दिनांक 29.08.22019 से 28.08.2024 तक वैध एंव आदेश सह नियंत्रण प्राधिकरण, निजी सुरक्षा एजेंसी हरियाणा, पंचकूला। उन्होंने सिफारिश की है कि उपरोक्त कंपनी को भी ब्लैक लिस्टेड किया जाए।पुलिस आयुक्त गुरुग्राम ने कहा कि जिस बैंक ने नकदी के परिवहन के लिए कंपनी के साथ अनुबंध किया था, उसे नकद परिवहन की निगरानी में उचित परिश्रम करना चाहिए था। उन्होंने डीसीपी को गुरुग्राम में बैंकों तक पहुंचने और नकद परिवहन में शामिल ऐसी निजी कंपनियों की संख्या का पता लगाने और हरियाणा निजी सुरक्षा से नकद परिवहन गतिविधि नियम 2019 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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