अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगामी 29 जुलाई से 3 अगस्त, 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष मैहला ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले मामलों से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने रखना चाहती है तो वे 28 जुलाई से पहले स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
इसके तहत स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की जाएगी जिसमें पार्टियों के मध्य सुलह की संभावनाओं को परखते हुए ऐसे मामलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है।उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में श्रम मामले, चेक बाउंस मामले (सेक्शन-138 एन.आई. एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले (मोटर दुर्घटना क्लेम), उपभोक्ता संरक्षण मामले,स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं आपराधिक), धन-वसूली से संबंधित मामले, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले, सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे,भूमि विवाद मामले व अन्य सिविल मामले शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाप्राधिकरण , गुरुग्राम के कार्यालय अथवा हेल्पलाइन नम्बर 0124-2221501 पर सम्पर्क करें या संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की वेबसाइट पर जाएं व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ से सम्पर्क कर सकते हैं।
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