Athrav – Online News Portal
गुडगाँव स्वास्थ्य

गुरुग्राम: महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पहले से लागू प्रतिबंधों की अवधि में जाने क्या खुलेंगें, क्या बंद रहेंगें।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
गुरुग्राम: राज्य सरकार के निर्णय अनुसार गुरुग्राम जिला में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पहले से लागू प्रतिबंधों की अवधि एक सप्ताह और अर्थात 17 मई को प्रातः 5:00 बजे तक बढ़ा दी गई है। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ यश गर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि गुरुग्राम जिला में 3 मई को एक सप्ताह के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के दौरान जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन की अवधि 10 मई प्रातः 5:00 बजे से एक सप्ताह और बढ़ा दी गई है अर्थात वे प्रतिबंध अब 17 मई प्रातः 5 बजे तक लागू रहेंगे। आदेशों में सभी गुरुग्राम वासियों को इस लॉकडाउन की अवधि में अपने घरों के भीतर रहने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इस दौरान पैदल या वाहन में यात्रा नहीं करेगा और ना ही किसी सड़क या सार्वजनिक स्थल पर खड़ा होगा और ना ही घूमने जाएगा।
 
*इन उद्योगों को होगी संचालन की अनुमति* —

उपायुक्त द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार गुरुग्राम जिला में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को इस लॉक डाउन की अवधि में संचालन की अनुमति दी गई है। इनमें नगर निगम तथा नगर पालिका अथवा नगर परिषद क्षेत्रों की सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में लगे उद्योग, एसईजेड में संचालित औद्योगिक इकाइयां, निर्यात उन्मुखी इकाइयां, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप में स्थित इकाइयां संचालित की जा सकती हैं, लेकिन इनके कामगारों के रहने के प्रबंध इकाई परिसर में ही हो या किसी नजदीक जगह पर हो जिसमें ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ना पड़े। इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म भी सुनिश्चित करने होंगे। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुएं बनाने वाली इकाइयां, जिसमें दवा, फार्मास्यूटिकल , मेडिकल उपकरण या उनसे संबंधित सामान बनाने वाली इकाइयां भी चालू रखी जा सकती हैं। डिफेंस सेक्टर को उपकरण या अन्य सामान सप्लाई करने वाली निर्माता इकाइयां, कृषि और स्वास्थ्य सेक्टरों के लिए ऑटो मोबाइल या अन्य उपकरण बनाने वाली इकाइयां, ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, ऐसी उत्पादन इकाइयां जो सप्लाई चेन को जारी रखने के लिए आवश्यक है तथा आईटी हार्डवेयर निर्माता कंपनियां संचालित की जा सकती है। यही नहीं, खनन कार्य या गतिविधियों के लिए विस्फोटक सप्लाई करने वाली तथा कोयला, खनिज उत्पादन और उनका ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी इकाइयां भी चालू रखी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग और शिफ्टों में गैप करके पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली इकाइयां तथा जूट उद्योग चलाए जा सकते हैं। तेल और गैस की रिफाइनरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में  ईंट भट्ठे चालू रखे जा सकते हैं।
 
*निम्न किस्म की निर्माण गतिविधियों के संचालन को अनुमति* —-

लॉकडाउन के दौरान सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट, भवन तथा सभी प्रकार के औद्योगिक प्रोजेक्ट जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयां और औद्योगिक एस्टेटो में सभी प्रकार के प्रोजेक्ट भी शामिल है, चालू रखे जा सकते हैं। नवीकरण ऊर्जा प्रोजेक्ट का निर्माण और नगर निगम तथा नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर जिन निर्माण स्थलों पर कामगार उपलब्ध है और उन्हें बाहर से नहीं लाना पड़ता, ऐसी साइटों पर निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है।सभी औद्योगिक इकाइयों तथा उद्यमियों को अपने कर्मचारियों, स्टाफ तथा स्वयं के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर लॉकडाउन पास के लिए आवेदन अनिवार्य रूप से करना होगा।
 
*नीचे दिए गए मामलों में व्यक्तियों को भी आवागमन की अनुमति होगी* —

आपात सेवाओं जिसमें मेडिकल, वैक्सीनेशन और वेटरनरी केयर सहित आवश्यक सामग्री लाने के लिए निजी वाहनों, छूट वाली श्रेणियों के लोगों को अपने कार्यस्थल तक जाने और वापस आने, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले उम्मीदवारों को उनके परीक्षा हॉल टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। परीक्षा ड्यूटी देने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र दिखाने पर तथा विद्यार्थियों के साथ उनके एक अभिभावक को भी अनुमति होगी। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी अथवा बस अड्डे से आने वाले यात्रियों या इन स्थानों को जाने वाले यात्रियों को भी आवागमन की अनुमति दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग या बीमार व्यक्तियों के लिए घरेलू मेड, कुक, ड्राइवरों, घरेलू साहिकाओ, नर्स या देखभाल करने वाले व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति दी गई है।

 *ट्रांसपोर्ट सेवाएं* —

आवश्यक वस्तुओं के ट्रांसपोर्टेशन, फायर, कानून व्यवस्था और आपात सेवाओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों को 50% क्षमता के साथ, मेट्रो रेल सेवाएं भी चालू रखने की अनुमति दी गई है। टैक्सी जिसमें ऑटो रिक्शा सहित कैब सेवाओं को ड्राइवर के अलावा 3 यात्रियों के साथ चलाने की अनुमति है। ऑटो रिक्शा या ई- रिक्शा मे ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति ही हो सकते हैं और दुपहिया वाहन पर एक सवारी पीछे बैठ सकती है लेकिन दोनों को हेलमेट, मास्क और ग्लव्स पहनने जरूरी है। साइकिल रिक्शा में दो से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए। रेलगाड़ियों में सभी यात्री आवागमन को अनुमति है।
 
*कुछ और पाबंदियां अथवा अनुमतिया* —

लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिम्नेजीयम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल तथा इस प्रकार के सभी स्थल बंद रखे जाएंगे। सभी सामाजिक या राजनीतिक या खेल अथवा मनोरंजन या शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों तथा अन्य भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा, केवल उपायुक्त कार्यालय या संबंधित एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेकर ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स , खाने के स्थान, ईटिंग जॉइंट्स (मॉल वाले भी) केवल होम डिलीवरी के लिए रात्रि 10 बजे तक खोलें रखे जा सकते हैं। सड़क किनारे ढाबा, फूड स्टॉल और फ्रूट स्टॉल को पार्सल या पैक करके सेवाएं देने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में इन गतिविधियों के संचालन पर रोक रहेगी और वहां पर केवल आवश्यक खाना, दूध या राशन के आइटम पहुंचाए जा सकते हैं।

 *कमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठानों के लिए आदेश* –

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच और केबल सेवाओं के संचालन को अनुमति होगी। आईटी तथा आईटी आधारित सेवाओं को 50% कर्मियों के साथ चलाया जा सकता है। सरकारी कार्यों के लिए डाटा और कॉल सेंटर, सरकार से स्वीकृत ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर, ई-कॉमर्स कंपनियों और उनके ऑपरेटरों द्वारा प्रयोग किए जा रहे वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ स्वीकृति दी गई है। कोरियर सेवा, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं जिसमें एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के कंटेनर डिपो, व्यक्तिगत इकाइयां तथा लॉजिस्टिक चेंन से जुड़े अन्य लिंक भी शामिल, को भी जारी रखा जा सकता है। रिहायशी परिसरों और ऑफिस के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाओं तथा सुविधा प्रबंधन सेवाओं को संचालन की अनुमति होगी। लॉकडाउन, मेडिकल या किसी आपात स्थिति में फंसे व्यक्तियों, एयर क्रयू और पर्यटको को रहने की सुविधा देने वाले होटल, धर्मशाला, मोटेल संचालित किए जा सकते हैं। कोविड-19 क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए निर्धारित प्रतिष्ठान के अलावा स्वरोजगार जैसे इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर कि मेंटेनेंस सेवाएं प्रदान करने वालों को भी आवागमन की अनुमति दी गई है। भारत सरकार और इसके अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार खुलेंगे।हरियाणा सरकार और उससे जुड़ी स्वायत्त संस्थाओं, निगमो के कर्मचारियों में पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल, बिजली, पानी और स्वच्छता से जुड़े कर्मी बिना रोक-टोक के काम करेंगे। राज्य सरकार के अन्य विभागों के कार्यालयों को मुख्य सचिव हरियाणा के 16 अप्रैल और 30 अप्रैल को जारी हिदायतो का पालन करने के लिए कहा गया है। कृषि उत्पादों की खरीद से जुड़ी एजेंसियां भी अपना काम जारी रख सकती है। इन सभी कर्मचारियों को अपने कार्यालय का पहचान पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी।उसके अलावा, सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं, जिसमें आयुष, नेत्र रोग, डेंटल क्लिनिक, पशु अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, दवा और मेडिकल उपकरण बिक्री की दुकानें आदि खुले रहेंगे। बैंक शाखाएं और एटीएम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित वित्तीय मार्केट जैसे एनपीसीएल, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, सेबी और कैपिटल मार्केट से जुड़ी सेवाएं, बीमा कंपनियां अपना काम जारी रखेंगे। यही नहीं, मनरेगा के तहत चल रहे कार्य भी सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क की अनिवार्यता के साथ जारी रहेंगे। कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियां चलाने की अनुमति भी आदेशों में दी गई है। *दंड का प्रावधान* – इन आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन करने वालों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत दंडित किया जाएगा।

Related posts

आप नेत्री डॉ. सारिका वर्मा की शिकायत पर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल को चुनाव आयोग का नोटिस l

Ajit Sinha

गुरुग्राम : क्राइम यूनिट 17 -31 के संयुक्त टीम ने पी.सी.जेवलर्स के शोरूम से करोड़ों के जेवरात चोरी के 3 चोरों को पकड़ा ,गहने बरामद।

Ajit Sinha

उपभोक्ताओं को 18474270 रुपए उनके बिलों में किए समायोजित, – पीसी मीणा

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x