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गुडगाँव

गुरुग्राम : एसटीएफ ने हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, अपहरण के 1.5 लाख के ईनामी बदमाश प्रदीप लोहार उर्फ़ काला को किया गिरफ्तार।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम : एसटीएफ ने हत्या, हत्या की कोशिश, डकैती, मारपीट, अपहरण व धोखाधड़ी करने के मामले में आज 1.5 लाख रूपए के एक इनामी बदमाश प्रदीप लोहार उर्फ काला को गिरफ्तार किया हैं। यह बदमाश वर्ष 2017 से फरार चल रहा था। पुलिस की माने तो प्रदेश के दिल्ली सहित प्रदेश के अलग -अलग जिलों में 24 मुकदमें दर्ज हैं और इसे अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। इससे और कई मामलों का खुलासे हो सकती हैं।

डीआईजी बी.सतीश बालन ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज निरीक्षक प्रदीप यादव एसटीएफ हिसार की टीम को जिला हिसार, हासी के वांछित अपराधियों व बदमाशों को काबू करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्हें 14 जुलाई को निरीक्षक प्रदीप यादव को सूचना मिली कि नोयडा सैक्टर-23 उत्तरप्रदेश मे 1.5 लाख रूपए का ईनामी बदमाश व वांछित अपराधी प्रदीप लोहार उर्फ काला किसी वारदात अंजाम देने के फिराक में है। उनका कहना हैं कि इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षक प्रदीप यादव व निरिक्षक सोनू मलिक के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम गठित की गई और वह छापेमारी के लिए नॉएडा रवाना हो गई और उनके द्वारा बिछाए गए जाल प्रदीप लोहार उर्फ़ काला फस गया और एसटीएफ की टीम ने वांछित अपराधी बदमाश प्रदीप लोहार उर्फ काला को नोयडा, सैक्टर-23, उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना हैं कि बदमाश प्रदीप लोहार उर्फ़ काला ,गांव बडाला , जिला हिसार का रहने वाला हैं। अभी मुकदमा न. 602 /2017 जिसमें भारतीय दंड सहिंता की धारा 302 , 307 , 34 व आर्म एक्ट को दर्शाया गया हैं जोकि थाना सिविल लाइन, हिसार में दर्ज हैं में गिरफ्तार किया गया हैं।
बालन ने कहा कि वर्ष- 2017 मे आरोपी प्रदीप लोहार उर्फ काला निवासी बडाला, थाना बास, जिला हिसार ने अपने साथी प्रदीप जमावडी व उसकी मॉ की गोली मारकर हत्या कर दी थी जिस पर थाना सिविल लाईन, हिसार मे केस दर्ज किया गया। उनका कहना हैं कि आरोपी प्रदीप लोहार उर्फ काला वारदात के बाद से फरार चल रहा था। जिला हिसार पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने के काफी प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नही मिल सकी। जिला हिसार पुलिस द्वारा आरोपी पर एक लाख रूपए का ईनाम घोषित है तथा आरोपी हिसार पुलिस की वांछित अपराधियो की सूची में शामिल था । आरोपी अपराधित प्रवृति का व्यक्ति है। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामलें दर्ज है आरोपी द्वारा फेसबुक व अन्य सोशल मिडिया के जरिये अपने भय का आतंक बनाया हुआ था ।
आरोपी का अपराधिक रिकार्ड इस प्रकार हैं :-
1. अभियोग संख्या 126/02 धारा 392, 397, 120बी भा.द.स. थाना कापसहेडा दिल्ली।
2. अभियोग संख्या 59/02 धारा 379, 392, 397 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना सदर सोनपत
3. अभियोग संख्या 06/02 धारा 392, 412 भा0द0स0 व शस्त्र अधिनियम थाना बेरी जिला झज्जर
4. अभियोग संख्या 33/02 382 भा0द0स0 थाना बवानी खेडा जिला भिवानी
5. अभियोग संख्या 88/02 धारा 392, 394 भा.द.स. थाना सिविल लाईन हिसार।
6. अभियोग संख्या 192/02 धारा 307, 353 भा.द.स. थाना महम जिला रोहतक ।
7. अभियोग संख्या 289/02 धारा 399, 402 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना आदमपुर हिसार।
8. अभियोग संख्या 154/02 धारा 392 भा.द.स. थाना नारनौंद जिला हिसार।
9. अभियोग संख्या 116/02 धारा 302, 201, 34 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना बवानीखेडा जिला भिवानी.
10. अभियोग संख्या 285/02 धारा 382 भा.द.स. थाना सदर भिवानी।
11. अभियोग संख्या 242/02 धारा 392, 394, 397 भा.द.स. थाना सिटी हांसी जिला हिसार।
12. अभियोग संख्या 651/02 धारा 399, 402 भा.द.स. थाना सदर हिसार।
13. अभियोग संख्या 248/02 धारा शस्त्र अधिनियम थाना नारनौंद जिला हिसार।
14. अभियोग संख्या 367/07 धारा शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन भिवानी।
15. अभियोग संख्या 170/03 धारा 148, 149, 353, 307, 332, 224, 225 भा.द.स. थाना बवानीखेडा जिला भिवानी।
16. अभियोग संख्या 221/07 धारा 302, 120बी, 212 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना सिटी हांसी हिसार।
17. अभियोग संख्या 199/07 धारा 392, 328 भा.द.स. थाना सदर कैथल।
18. अभियोग संख्या 229/07 धारा 392, 34 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना जुलाना जिला जीन्द।
19. अभियोग संख्या 309/07 धारा 307, 186, 332, 353, 452, 34 भा.द.स, शस्त्र अधिनियम व 5 एक्सपलोजिव एक्ट थाना नारनौंद जिला हिसार।
20. अभियोग संख्या 198/07 धारा 186, 332, 353, 307 भा.द.स. थाना सिटी नरवाना जिला जीन्द ।
21. अभियोग संख्या 695/07 धारा 302, 34, 419 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन करनाल।
22. अभियोग संख्या 591/10 धारा 399, 402, 120बी भा.द.स. थाना सदर हिसार।
23. अभियोग संख्या 602/17 धारा 302, 307, 34 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना सिविल लाईन हिसार।
24. अभियोग संख्या 103/17 धारा 147, 149, 323, 342, 506, 364, 120बी भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना बॉस हांसी जिला हिसार

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