अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम :कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रोबर्ट बाढड़ा व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीएलएफ व ओंकारश्वर प्रॉपर्टीस के खिलाफ जमीन घोटाले के मामले में जालसाजी ,धोखाधड़ी, साजिश रचने व करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हैं। इस केस के जांच के लपेटे में उपरोक्त लोगों के अलावा कांग्रेस सरकार में रहे कई मंत्री और बड़े अधिकारीगण आ सकते हैं। यह मुकदमा खिड़की दौला थाने में दर्ज किया गया हैं। इसके आगे की जानकारी के लिए एफआईआर की कॉपी आप स्वंय पढ़ सकते हैं।
सुरेंद्र शर्मा निवासी सेक्टर -83,गुरुग्राम ने खिड़की दौला थाने में दर्ज मुकदमे में कहा हैं कि वर्ष 2007 में एक कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी के नाम से पंजीकृत की गई जिसकी कुल पूंजी एक लाख रूपए की थी। इस कंपनी ने वर्ष 2008 में m/s ओंकारश्वर प्रॉपर्टीस से 3. 5 एकड़ जमीन खरीदी थी जोकि गांव शिकोपुर , गुरुग्राम, सेक्टर -83 में पड़ती हैं। यह जमीन 7 . 5 करोड़ रूपए में खरीदी दिखाई गई हैं जिसमें दे नाम झूठा ब्यान हैं। उनका कहना हैं कि उक्त राशि बिक्रेता से चेक से पा ली दिखाई गई हैं,जबकि विक्रेता ने वह चेक बिल्कुल नहीं भुनाया। इसके बाद इस जमीन को 58 करोड़ में डीएलएफ कंपनी को बेच दी गई।उसके बाद वजीराबाद में 350 एकड़ जमीनों को गलत तरीके से मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलॉट कर दी और कंपनी को करीब 5000 करोड़ रूपए का फायदा पहुंचाया। खिड़की दौला थाना पुलिस ने स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रोबर्ट बढेरा , पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा , डीएलएफ व ओंकारश्वर प्रोपर्टीज के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 420 , 467 , 468 ,471, 120 बी व प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया हैं और इसके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं।
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