Athrav – Online News Portal
चंडीगढ़ फरीदाबाद हरियाणा

हरियाणा सरकार ने लिया निर्णय: वर्ष 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारी पदोन्नति के पात्र होंगे।

अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारी पदोन्नति के पात्र होंगे। हालांकि ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति  सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मौजूदा अपीलों के परिणाम के अधीन होगी मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन.  प्रसाद ने इस सम्बन्ध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।

उल्लेखनीय है कि ‘हरियाणा राज्य और अन्य बनाम योगेश त्यागी और अन्य’मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 18 जून, 2020 को जारी निर्देशों के अनुसरण में, वर्ष 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों के पदोन्नति लाभों को रोकने का निर्णय लिया गया था।
अब सर्वोच्च न्यायालय ने ‘मदन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य’ मामले में विभिन्न एसएलपी को जोड़कर 6 फरवरी, 2024 के अंतरिम आदेशों के माध्यम से निर्देश दिए थे कि 2014 की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के तहत नियमित किए गए कर्मचारियों की पदोन्नतियां मौजदा अपीलों के परिणाम के अधीन होंगी।

Related posts

फरीदाबाद में कोरोना संक्रमित का कहर चरम पर, जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा रहा हैं,183 नए केस आज आए हैं।

Ajit Sinha

विकास चौधरी के हत्यारे विकास उर्फ़ मल्ले के भाई और हत्या हेतु हथियार सप्लाई देने के मामले में दो गिरफ्तार।

Ajit Sinha

फरीदाबाद: पार्क इलीट प्रीमियम आरडब्ल्यूए ने आज ग्रीवेंस कमिटी में बिजली के स्थाई कनेक्शन का मुद्दा जोर -शोर से उठाया।

Ajit Sinha
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x