अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम; हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) गुरूग्राम ने आज द्वारका एक्सप्रेस वे सैक्टर -106 में बनाए जा रहे ‘पारस डियूज‘ नामक प्रोजेक्ट में पोजेशन देने में डेढ़ साल देरी करने के बारे में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करते हुए प्रमोटर सपसेट प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिए कि वह अलाॅटियों को डिले पोजीशन चार्जेस का भुगतान करें जो लगभग 2 करोड़ रूपये बनते हैं।
अथोरिटी ने डा. के के खंडेलवाल की अध्यक्षता में आज पोजेशन में देरी करने संबंधी शिकायतों की सुनवाई में यह फैसला सुनाया। उन्होंने सैक्टर-103 में ‘सेलेने कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड‘ द्वारा विकसित किए जा रहे ‘इंडियाबुल्स सैंट्रम पार्क‘ नामक प्रोजेक्ट के मामले में भी इसी प्रकार के आदेश बिल्डर अथवा प्रमोटर को दिए हैं। इस मामले में बिल्डर की ओर से अलाॅटियों को पोजेशन देने में लगभग 5 साल की देरी की गई है। एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए हरेरा गुरूग्राम ने ‘रहेजा डैव्लपर्स लिमिटेड‘ के खिलाफ याचिका पर 2 करोड 61 लाख 64 हजार 200 रूपये की राशि के लिए बैंक खाते को अटैच करने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार,आयरियो ग्रेस रियलटैक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ याचिका में अथोरिटी ने बैंक मैनेजर को प्रमोटर के खातों के रिकाॅर्ड के साथ प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं क्योंकि खाता अटैच करने के मामले में बैंक कर्मचारी आगे नही आए।
इसी प्रकार के आदेश कशीश डैव्लपर्स लिमिटेड से संबंधित खातों के बैंक प्रबंधक को दिए गए हैं।हरेरा गुरूग्राम में अपनी समस्याएं लेकर आने वाले लोगों को न्याय दिलाने की दिशा मे अथोरिटी ने हमेशा की तरह महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा की है। चेयरमैन डा. के के खंडेलवाल का प्रयास हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने का रहता है और वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर चलते हुए सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय दिलाने को समर्पित हैं।