अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़:हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने पांच वार्डों के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा कर दी है, जिनमें जिला गुरुग्राम के सोहना नगर परिषद के वार्ड नंबर 15, कैथल नगर परिषद के वार्ड नंबर 01, जिला महेन्द्रगढ़ के नारनौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 16, जिला कैथल के राज़ौद नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 और जिला रेवाड़ी के बावल नगर पालिका का वार्ड नंबर 11 शामिल है। नगर पालिकाओं के जिन क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां 12 अक्टूबर, 2023 से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 20 अक्टूबर, 2023 से 26 अक्टूबर, 2023 तक (22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को छोड़कर) भरे जाएंगे और मतदान 05 नवंबर को होगा। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 27 अक्टूबर, 2023 (शुक्रवार) को की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख़ 28 अक्टूबर होगी। प्रवक्ता ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती की जाएगी और मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।
‘5 नवंबर (मतदान दिवस) को अवकाश की घोषणा’
प्रवक्ता ने आगे बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में 5 नवंबर, 2023 (मतदान दिवस) पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आग्रह किया है। श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वोट डालने के लिए नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, व्यापार, दुकानों आदि में अवकाश घोषित करने का भी अनुरोध किया गया है, ताकि स्थित कारखानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों आदि के श्रमिक अपना वोट डाल सके।
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