अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चण्डीगढ़: राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा नेे राज्य में नगर निगम के महापौर और सदस्यों के चुनाव के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के प्रत्याशियों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिह्नों की संशोधित सूची जारी की है। इसके अतिरिक्त, राज्य में नगरपालिकाओं के आम/उप-चुनावों के लिए पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्हों के लिए मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची भी जारी की गई है। आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय दल के तहत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को पुष्प और तृण, बसपा को हाथी, भाजपा को कमल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बाल और हांसिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) को हथौड़ा, हांसिया और सितारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हाथ, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को घड़ी और नेशनल पीपुल्स पार्टी को किताब का चुनाव चिन्हों को आवंटित किया गया है।
इसी प्रकार, राज्य स्तरीय दल की श्रेणी में इनेलो को चश्मा और जजपा को चाबी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। नगर निगम के महापौर के पद के लिए जारी मुक्त चुनाव चिन्हो की सूची में एअरकंडिशनर, अलमारी, सेब, कुल्हाड़ी, गुब्बारा, घंटी, ब्लैकबोर्ड, ईंट, पुल, ब्रश, अंगूर का गुच्छा, बस, कैमरा, कैरम बोर्ड, कुर्सी, फलों सहित नारियल का पेड़, चारपाई, क्रेन, ढोलक, दरवाजा, बिजली का स्विच, गैस स्टोव, हाथ चक्की, डमरू, आम, गले की टाई, कढ़ाई, कलम दवात, पीपल का पत्ता, गैस बत्ती, सुराही, मटका, प्रैशर कुकर, रिक्शा, रोड रोलर, चकला बेलन, कैंची, पोत, कमीज, फावड़ा, तलवार, नल, गुल्लीडंडा, टार्च, करनी, वायलिन, सीटी और हाथ घड़ी शामिल हैं। इसी प्रकार, नगर निगम सदस्यों के लिए जारी मुक्त चुनाव चिन्हों की सूची में वायुयान, ऑटो रिक्शा, बल्ला, साईकिल, नाव, तीर कमान, बाल्टी, झाड़ू, मोमबत्तियां, कार, गाड़ी (छकड़ा), छत का पंखा, कंघा, शंख, अनाज बरसाता हुआ किसान, कप और प्लेट, ड्रम, बिजली का बल्ब, फ्रॉक, गैस सिलेंडर, कांच का गिलास, हस्त चालित पम्प, हारमोनियम, टोप, हॉकी और गेंद, जीप, जग, केतली, पतंग, सीढ़ी, लेडीज पर्स, लेटर बॉक्स, ताला और चाबी, हल, रेडियो, रेल का इंजन, अंगूठी, उदीयमान सूर्य, स्कूटर, तराजू, सिलाई मशीन, स्लेट, फावड़ा और बेलचा, स्टूल, टेबल पंखा, टेबल लैंप, टेलीफोन, टेलीविजन, दो पत्तियां, दो तलवारें एवं एक ढाल, छाता और दीवार घड़ी शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि महापौर पद के उम्मीदवार के लिए पर्याप्त मुक्त चुनाव चिह्न नहीं हैं तो उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के कार्य को उस समय तक रोक दिया जाएगा जब तक कि नगर निगम के सभी वार्डों के उम्मीदवारों के चुनाव चिन्हों के आबंटन का कार्य पूरा नहीं हो जाता। उन्होंने बताया कि नगर निगम के सदस्य के लिए सभी वार्डों के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों के आवंटन के बाद बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्नï महापौर के उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं।उन्होंने बताया कि यदि नगर निगम के सदस्य के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न होती है तो महापौर पद के शेष बचे हुए मुक्त चुनाव चिह्न सदस्य उम्मीदवारों को आवंटित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यदि महापौर एवं सदस्य नगर निगम के आम अथवा उप-चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुक्त रखे गए चुनाव चिह्नों में से किसी एक मुक्त चुनाव चिह्नï पर लड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उस दल को आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी किए जाने के तीन दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आयोग पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के आवेदन पर विचार करने उपरांत उस दल को वांछित मुक्त चुनाव चिन्हों आवंटित करके उस चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान कर सकता है।
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