अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा-42 और धारा-8ए की उपधारा-7 में संशोधन या वापिस लेने के मद्देनजर वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन को मूल्यवान सुझाव/अनुसंशाएं देने हेतु एक समिति का गठन किया है।
इस समिति में विधायक श्रीमती किरण चौधरी, डॉ. अभय सिंह यादव, राम कुमार गौतम, भारत भूषण बत्रा और सुधीर कुमार सिंगला शामिल हैं।
इस संबध में हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अनुबंध खेती समझौता में किसानों और अनुबंध खेती के प्रायोजितकत्र्ताओं के बीच होने वाले विवादों के संबंध में यह समिति अपने सुझाव और अनुसंशाएं देगी। यह समिति वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ताकि निर्धारित समयावधि में विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सके।