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अपराध गुडगाँव

4.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए अदालत ने सुनाई आजीवनकारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा।


अजीत सिन्हा की रिपोर्ट 
45 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोषी करार देते हुए अश्विनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने आजीवन (जीवित रहने तक)कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की कठोर सजा सुनाई है। ये सनसनीखेज वारदात दिनांक 13 मई 2022 की है,और दिनांक 14  मई 2022 को थाना बाद शाहपुर गुरुग्राम में दर्ज किया गया था। आरोपित का नाम आदिल निवासी गोगा कॉलोनी बादशाहपुर, गुरुग्राम तथा स्थाई पता गाँव धीरपुर, जिला बिजनौर (उत्तर-प्रदेश) है। 

पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनाँक 14.05.2022 को एक व्यक्ति ने थाना बदशाहपुर, गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत उनकी कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने दिनांक 13.05.2022 को उसकी साढ़े चार साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दी गई। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना बदशाहपुर, गुरुग्राम में पोक्सो अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज  किया गया।

उनका कहना है कि थाना बादशाहपुर,गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मुकदमा में दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपित आदिल निवासी गोगा कॉलोनी बादशाहपुर, गुरुग्राम तथा स्थाई पता गाँव धीरपुर, जिला बिजनौर (उत्तर-प्रदेश) को  गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा  में शिकायतकर्ता की साढ़े चार साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले उपरोक्त आरोपित  के खिलाफ सभी पुख्ता साक्ष्य व गवाह जुटाए गए तथा आरोपित  के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके न्यायालय के सम्मुख पेश की गई।

उनका कहना है कि पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमा  में उपरोक्त आरोपित  आदिल के खिलाफ अदालत में प्रस्तुत की गई चार्जशीट, साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दिनांक 08.01.2024 को अश्वनी कुमार, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने आरोपितआदिल को दोषी करार देते पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के  तहत आजीवन कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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