अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम:केएमपी एक्सपे्रस-वे के पास फरूखनगर से खेरपुर रोड़ पर अवैध रूप से हाॅट मिक्स प्लांट लगाना उसके मालिक को भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेश पर उक्त मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उस पर कानूनी की गई है और अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नेआज ही जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतनी जरूरी है। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले भी हाॅटमिक्स प्लांट को सील किया था लेकिन उसे सील तोड़कर दोबारा चलाने के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी जो आज मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई थी। मनोहर लाल आज गुरूग्राम के सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हाॅल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एक अन्य शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने 5 गांवों- गाड़ौली खुर्द, हरसरू, महोम्मदपुर , खांडसा,नरसिंहपुर की जमीन हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम द्वारा 2006 में एसईजेड के लिए एक्वायर करने के बाद विस्थापित हुए भू-मालिकों को पुर्नस्थापित करने के मामले में कहा कि इसका पूरा विवरण उन्हें दंे और वे खुद कैलकुलेशन करके देखेंगे।
यदि विस्थापितों को प्लाॅट अलाॅट करने के लिए भरी जाने वाली राशि कम- ज्यादा हुई तो बता देंगे। उसके बाद, अलाॅटी चाहें तो उस फैसले को मान लें या फिर न्यायालय से इस मामले को हल करवा लें। एचएसआईआईडीसी के अधिकारियों ने बताया कि प्लाॅट अलाॅट करने के लिए विस्थापितों से आवेदन मांगे गए थे, जिनमें से 552 व्यक्ति पात्रता पूरी कर रहे थे और उनसे कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि भरने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने अलाॅटमेंट के रेट के खिलाफ पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट दायर कर दी। इसी प्रकार, मारूति कुंज सोसायटी द्वारा शिकायतकर्ता की जमीन पर पार्क बनाने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया जिसमें बताया गया कि पार्क की कुल 11 कनाल भूमि में से 9 कनाल 9 मरले भूमि शिकायतकर्ता की है और एक कनाल 11 मरला भूमि सोसायटी की है। सोसायटी ने उस पार्क में भवन भी बना रखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि संबंधित तहसीलदार दोनो पक्षों को बुलाकर निपटारा करवाए जिसमें सोसायटी निर्मित भवन के अधीन जमीन के बराबर जमीन शिकायतकर्ता को अन्य जगह पर दे। न्यू काॅलोनी में भी नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन भवन की सील तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू करने का मामला आज पुनः मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया था जिसमें बताया गया कि संबंधित मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके निर्माणकर्ता को अवैध निर्माण एक सप्ताह के अंदर अंदर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि वह ऐसा नही करता है तो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माणकर्ता के खर्चें पर उस निर्माण को हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार, गांव बजघेड़ा में आरओबी के साथ निगम की जमीन पर अवैध रूप से बंगाली डाॅक्टर आदि की दुकानें खोलने के मामले में मुख्यमंत्री ने उस जमीन को भी अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाने के आदेश दिए।
निगम अधिकारियों ने बताया कि अभी अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को एक सप्ताह का नोटिस दिया गया है जिसकी सुनवाई के बाद कार्रवाई कर दी जाएगी। रेलवे अधिकारियों द्वारा राजेन्द्रा पार्क और रेलवे लाइन के बीच बने 20 फुट चैड़े रोड़ के कुछ हिस्से पर दीवार बनाने के मामले में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दोनो पक्षों का फैसला होने तक दीवार का निर्माण नही किया जाए। सैक्टर-104 जारा आवास नामक आवासीय सोसायटी के अलाॅटियों की जलापूर्ति संबंधी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से हो गया है। जीएमडीए के अधिकारियों ने बताया कि इस सोसायटी को पानी का कनेक्शन दे दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई निर्माण में कमी संबंधी समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी में जाने की सलाह दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं पब्लिक सेफटी एडवाइजर अनिल राव, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, गुरूग्राम के विधायक सुधीर सिंगला, भाजपा की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, मेयर मधु आजाद, जेजेपी के जिला अध्यक्ष ऋषि राज राणा, जिला परिषद् के चेयरमैन कल्याण सिंह चैहान, उपायुक्त यश गर्ग, पुलिस आयुक्त के के राव, नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जितेन्द्र यादव, भाजपा के पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज सहित कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।