अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: अपराध शाखा, सेक्टर-17 की टीम ने एक व्यापारी को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रूपए की फिरौती मांगने के आरोपित को अरेस्ट किया है। इस आरोपित सगा भाई विभिन्न अपराधों में लिप्त होने के कारण जेल में बंद हैं। अपने नाम का शहर में भय (डर) पैदा कर ने के लिए इसने मिठाई व्यापारी से 50 लाख रूपए की फिरौती मांगी थी। इस आरोपित से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोबाइल फोन को बरामद किया है। ये खुलासा आज एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने आज अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेस में किए हैं।
एसीपी क्राइम प्रीतपाल सांगवान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 10 अप्रैल 2021 को पुलिस चौकी बुढेड़ा, थाना राजेन्द्रा पार्क, गुरुग्राम में अनिल छिल्लर, निवासी मकान न. 276 SARVAHIT APPT POCKET-A ,Sector-17 DWARKA, नई दिल्ली ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि उसने चंदू गाँव दया विहार में बर्फी वाला के नाम से अपनी दुकान खोल रखी है। बीते 4. अप्रैल -2021 की साए को समय करीब 6:30 पीएम पर वह अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो उसके मोबाईल फोन पर फोन आया और कहा कि बर्फी वाले बोल रहे हो तो उसने कहा हां, बताओ क्या काम है। फोन करने वाले ने इसके व्हाट्सप्प देने को कहा तो उसने कहा कि जो काम है वो इसी नम्बर पर बता दो तो उसने कहा कि फोन मत काटना और धम की देकर उससे 50 लाख रुपयों की डिमाण्ड की, अगर रुपए नही दिए तो जान से हाथ धोना पङेगा। उसके फोन पर भय दिखाकर 50 लाख रुपयों की डिमांड की है और धमकी देकर कहा कि मेरा नाम नही जानते हो, मैं आकु का भाई सागर बोल रहा हूँ और अगर ये बात किसी को बताई तो अन्जाम बुरा होगा। उनका कहना हैं कि इस शिकायत पर थाना राजेन्द्रा पार्क, गुरुग्राम में कानून की संबंधित कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
इस मुकदमें में निरीक्षक नरेन्द्र चौहान, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-17 की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस मुकदमे में फोन पर धमकी देकर 50 लाख रुपयों की फिरौती मांगने वाले आरोपित को कल रविवार को बस स्टैंड चंदू, गुरुग्राम से अरेस्ट करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपित का नाम सागर, निवासी गाँव मकान नंबर -35, वार्ड नंबर-9, गाँव साधराना, थाना सैक्टर-10, गुरुग्राम,उम्र 19 वर्ष हैं । उनका कहना हैं कि आरोपित से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इसके पिता ने गाँव मे डेयरी कर रखी है और यह डेयरी पर ही काम करता है। उपरोक्त मुकदमे में शिकायतकर्ता की दुकान पर यह समोसे इत्यादि खाने पीने के लिए जाता था, इसी दौरान आरोपित के कहने पर उपरोक्त मुकदमे में शिकायतकर्ता दुकानदार ने इसके द्वारा खाने पीने के बिल में कोई डिस्काउंट नही दिया तो इसने सोचा कि इसके पास इतनी कमाई होती है फिर यह डिस्काउंट नही दे रहा तो इसने उसको धमकी देकर फिरौती माँगने की वारदात को अन्जाम दिया। उनका कहना हैं कि आरोपित से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि इसका बड़ा भाई हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाल इत्यादि संगीन वारदातों को अन्जाम देने के मामलों में जेल में बंद है और आपराधिक प्रवृत्ति का है। जिसका नाम लेकर इसने उपरोक्त मुकदमे में शिकायतकर्ता को डर दिखाते हुए धमकी दी व 50 लाख रुपयों की मांग की।
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