अजीत सिन्हा की रिपोर्ट
गुरुग्राम: पति की हत्या के मामले में एडिशनल सेशन जज तरुण सिंघल की अदालत ने आज पत्नी सहित दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए की जुर्माना लगाया है। ये सनसनीखेज वारदात दिनांक 20 नवम्बर-2019 में गांव सीही में पति को गोली मार हत्या कर दी थी, इस संबंध में थाना सेक्टर -37 गुरुग्राम में हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस प्रवक्ता ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 20.11.2019 को थाना सेक्टर-37, गुरुग्राम में एक सूचना गांव सीही से द्वारका एक्सप्रेस-वे की तरफ जाने वाली सड़क पर एक व्यक्ति के गोली लगने से घायल होने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर थाना सेक्टर-37,गुरुग्राम की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर ज्ञात हुआ कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है। जिस पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची जहां पर ज्ञात हुआ कि घायल व्यक्ति संदीप की मृत्यु हो चुकी है। उनका कहना है कि उपरोक्त घटना की वारदात के संबंध में मृतक के भाई ने थाना सेक्टर-37, गुरुग्राम की पुलिस टीम को लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि उसके मामा के लड़के व उसके भाई संदीप (मृतक) की पत्नी ने उसके भाई की गोली मारकर हत्या की है। शिकायत पर थाना सेक्टर-37, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उपरोक्त मुकदमा में कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम की पुलिस टीम ने मृतक की पत्नी सहित 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपितों की पहचान *सचिन निवासी बयाना जिला गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) व ज्योति निवासी धनजू जिला मेरठ (उत्तर-प्रदेश)* के रूप में हुई थी। आरोपित ज्योति को 21.11.2019 तथा आरोपित सचिन को 23.11.2019 को गिरफ्तार किया गया था।उनका कहना है कि उपरोक्त मुकदमा में गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपितों को गिरफ्तार करने उपरांत मुकदमा में आरोपितों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे जिन्हें अदालत में पेश किया था। गुरुग्राम पुलिस ने उपरोक्त मुकदमा में उपरोक्त आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी।उनका कहना है कि आज शुक्रवार को उपरोक्त मुकदमा में तरुण सिंघल एडिशनल सेशन जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा उपरोक्त आरोपितों के खिलाफ पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर उपरोक्त दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए दोनों आरोपितों (सचिन व ज्योति) को *धारा 302 IPC के तहत उम्र कैद व 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा, धारा 120B IPC के तहत 6 महीने की सजा* तथा *आरोपित सचिन को शस्त्र अधिनियम के तहत 2 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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